अक्सर ऐसा होता है कि ई-चालान कट जाता है और तकनीकी कारण से मोटर मालिक को चालान कटने की समय पर खबर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जुर्माना भरने में देरी हो सकती है या फिर भूल भी जाते हैं। तो उस समय पर पर क्या होता है? आइए जानते हैं। दरअसल, समय पर ई-चालान न भरने पर मोटर मालिक को वर्चुअल कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। इसके साथ ही यहां, वाहन मालिक को तीन गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है।
कितने दिन में चालान जमा कर सकते हैं?
अगर बिना गलती आपके पास भी ई-चालान आ जाता है, तो आपको जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है। गलत ई-चालान की शिकायत दर्ज कराकर, चालान रद्द करवाया जा सकता है। साथ ही जब ये सवाल सामने आता है कि कितने दिन में चालान जमा कर सकते हैं? तो आपको बता दें, चालान भरने के लिए आपको कुल 90 दिन का समय दिया जाता है। इस दौरान मोटर मालिक बिना कोर्ट गए ऑनलाइन ही वर्चुअल कोर्ट में अपना चालान भर सकते हैं।
अगर चालान की रकम जमा नहीं होती है, तो ये मामला कोर्ट में जाएगा। चालान के पैसों की रिकवरी के लिए कोर्ट एक ऑर्डर जारी करेगा। इसके बाद पुलिस रिकवरी करने के लिए एक्शन लेगी।
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वर्चुअल कोर्ट में चालान जमा करने के लिए, इन तरीकों का पालन किया जा सकता है
- सबसे पहले वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट (https://vcourts.gov.in) पर जाएं।
- अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ऑप्शन में अपना राज्य चुन लें।
- यहां Proceed Now बटन पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर, सीएनआर नंबर, पार्टी का नाम और चालान या गाड़ी का नंबर डालकर चालान चेक कर लें।
- कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर लें।
- चालान की डिटेल्स देख लेने के बाद अगली प्रक्रिया को फॉलो करें।
- चालान डिटेल्स के पास ही 'Pay Now' का ऑप्शन मिलेगा, उसपर क्लिक करें।
- जरूरत के मुताबिक भुगतान आईडी, राशि और गेटवे ऐप को चुन लें।
- आगे बढ़ने के लिए नियम और शर्तें पढ़ें या चुनें।
- वह मोड चुनें जिसमें आप भुगतान करना चुनेंगे, बैंकिंग डिटेल भरें और 'अभी भुगतान करें' पर क्लिक करें।

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वर्चुअल कोर्ट क्या होता है?
वर्चुअल कोर्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत अदालत में वादी या वकील की मौजूदगी के बिना भी मामलों का फैसला ऑनलाइन किया जा सकता है। अदालती संसाधनों का सही इस्तेमाल करने और वादियों को छोटे-मोटे विवादों को निपटाने के लिए एक असरदार रास्ता मुहैया कराने के लिए इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया गया है।
वर्चुअल कोर्ट का प्रबंधन, वर्चुअल जज द्वारा किया जा सकता है। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य में हो सकता है और यह सातों दिन चौबीसों घंटे (24X7) काम कर सकता है। वर्चुअल कोर्ट चालान, ट्रैफिक जुर्माना भरने का एक सुविधाजनक, असरदार और कम लागत के लिए प्रभावी तरीका है।
अगर आपको वर्चुअल कोर्ट चालान मिलता है, तो आपको जुर्माना भरने और ऑनलाइन कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए चालान पर दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। जब भी आपका चालान कटता है, तो जुर्माने की तारीख से 60 दिन बाद ई-चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। चालान भरने के लिए मोटर मालिक को कुल 90 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद चालान जमा न करने पर आपको खुद कोर्ट जाना होगा।
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