अगर आप वाहन चलाते हैं,तो इससे इस दौरान कई प्रकार के नियम का ध्यान रखना जरूरी है। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने कर चालक को जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा कई बार लोग अपने बाजार या घूमने वाली जगह पर अपने वाहन को सड़क किनारे खड़ा करते हैं और किसी काम से चले जाते हैं। इस दौरान सड़क किनारे वाहन पर अगर ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ गई, तो वह गाड़ी को टो करके लेकर चले जाते हैं।
कई बार तो लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि उनकी गाड़ी कहां और कौन लेकर गया। अगर आप भी सड़क किनारे वाहन खड़ा करते हैं, तो इसे छोड़ गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाएं। अन्यथा आपको जेल भी जाना पड़ सकता हैं। चलिए जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ी उठा कर कहां लेकर जाती हैं और इससे जुड़े नियम क्या-क्या हैं।
टो की गई गाड़ी को कैसे पाएं
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नो पार्किंग एरिया से उठाई गई गाड़ी में अगर पुलिस की लापरवाही से किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो पुलिस विभाग को नुकसान की भरपाई करनी होगी। बता दें कि 2003 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि अगर वाहन मालिक की गाड़ी को टो करते वक्त किसी प्रकार का डैमेज आता है, तो टोइंग ऑपरेटर पर मुआवजे का दावा किया जा सकता है।
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