
सीमा आनंद पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं। वो एक राइटर, सेक्स एजुकेटर और प्रोफेनसल स्टोरीटेलर हैं। वो मनोविज्ञान और कामसूत्र के आधार पर लोगों को इंटिमेसी और सेक्शुअल हेल्थ से जुड़ी जानकारी देती हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर ऐसे मुद्दों पर वीडियोज शेयर करती हैं या लोगों के सवालों के जवाब देती हैं। हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट के बाद, वो काफी चर्चा में आ गईं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर बात की, जो कुछ लोगों को बेहद पसंद आए, तो कुछ को बिल्कुल रास नहीं आए। इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया जाने लगा और कई लोगों ने एआई की मदद से उनकी न्यूड फोटोज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाकर ऐसे लोगों की लताड़ लगाई।
आज इंटरनेट और एआई के जमाने में कई लोग ऐसी टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठा रहे हैं और इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी लड़की की इस तरह की फोटो बनाना या किसी लड़की से न्यूड फोटोज मांगना और उसे ब्लैकमेल करना आपको सजा का हकदार बना सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि सीमा आनंद से जुड़ा ये मामला क्या है और कैसे इस तरह की हरकतें भारी पड़ सकती हैं। इस बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता कमलेश जैन जी से बात की और उसी बातचीत के आधार पर हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
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सीमा आनंद की कुछ न्यूड फोटोज एआई की मदद से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गईं। इसे लेकर सीमा ने एक वीडियो बनाया और ऐसे लोगों की सोच पर सवाल उठाया, जो उनकी फोटजो को इस तरह एडिट करके वायरल कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में ये भी साफ किया कि वो चुप नहीं रहने वाली हैं और उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। सीमा ने ऐसी मानसिकता को रेपिस्ट मानसिकता बताया है। इन फोटोज को वायरल करने और उन पर कमेंट करने वालों को लेकर सीमा ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने वीडियो में कहा- ये हमारे देश के नौजवान हैं...जिनका न घर है, न कोई हॉबी और न ही जॉब....इसलिए ये घर बैठकर सिर्फ न्यूड्स बना रहे हैं....मैं 63 साल की हूं..तुम्हें मेरी न्यूड्स चाहिए?

एक्सपर्ट का कहना है कि किसी महिला की अश्लील तस्वीरें बनाना, इस तरह की फोटोज को शेयर करना या बदले की भावना से ऐसी फोटोज को पब्लिश करना एक गंभीर अपराध माना गया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) / भारतीय दंड संहिता के तहत 3-5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा छिपकर वीडियो या फोटो बनाना, बार-बार न्यूड मांगना और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना जैसे मामलों में भी 3 साल तक की सजा मिल सकती है।

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Image Courtesy: Instagram/Seeme Anand
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