एक गृहणी अपनी पूरी जिंदगी घर के कामकाज में गुजार देती है। बावजूद इसके उससे पूछा जाता है कि वो करती क्या हैं? बहुत बार महिलाएं परिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए नौकरी तक छोड़ देती हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि हाउसवाइफ का पति की प्रोपर्टी पर कोई हक नहीं है। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा कि गृहिणी अपने पति की आय से खरीदी गई संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की हकदार होती है।
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हाई कोर्ट के वकील मनीश बताते हैं, "हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि पति ने अदालत के पत्नी के खिलाफ कोई कार्यवाही यानी तलाक की याचिका दायर की है, तो उस स्थिति में महिलाएं निर्वाह भत्ते के लिए एचएमए की धारा 24 के तहत आवेदन दायर कर सकती हैं। महिलाएं घरेलू हिंसा अधिनियम और 125 सीआरपीसी के तहत अपने पति से भत्ता की भी भी मांग कर सकती हैं। हालांकि, परिवार अपनी वसियत में से बहू को कितनी जमीन देना चाहे, यह उनका निजी फैसला है।"
जरूरी नहीं है कि घर से बाहर जाकर ही परिवार के लिए योगदान दिया जाए। हाउसवाइफ भी परिवार के लिए बहुत कुछ करती हैं। ऐसे में उनको प्रॉपर्टी के हक से बाहर रखना सरासर गलत है और मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी भी यही बताती है।
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