देश में लोकतंत्र त्योहार यानी लोकसभा चुनाव का शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को देश के 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान जारी हो चुका है। लोगों में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं, किन-किन चीजों को आप पोलिंग बूथ पर लेकर नहीं जा सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि मतदान के दौरान किन चीजों को पोलिंग बूथ पर ले जाना मना है।
निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त निर्देशों के तहत, मतदाताओं को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव तय करने के लिए कुछ वस्तुओं को पोलिंग बूथ पर लाने से प्रतिबंधित किया गया है। यहां उन वस्तुओं की सूची दी गई है जिन्हें आपको भूलकर भी पोलिंग बूथ पर नहीं ले जाना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट
- किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन, स्मार्टफोन या फीचर फोन, चाहे वह स्विच ऑफ हो या न हो, पोलिंग बूथ पर ले जाने की अनुमति नहीं है।
- कोई कैमरा, चाहे वह डिजिटल हो, पोलरॉइड हो या वीडियो कैमरा, पोलिंग बूथ पर ले जाने की अनुमति नहीं है। आप पोलिंग बूथ पर फोटो नहीं खींच सकते।
- रेडियो, ट्रांजिस्टर या अन्य ऑडियो डिवाइस पोलिंग बूथ पर ले जाने की अनुमति नहीं है।
- ब्लूटूथ डिवाइस, जैसे कि हेडसेट, स्पीकर या इयरपॉड, पोलिंग बूथ पर ले जाने की अनुमति नहीं है।
- किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे कि पेन ड्राइव, चार्जर, पावर बैंक आदि, पोलिंग बूथ पर ले जाने की अनुमति नहीं है।
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इसके अलावा अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं
- कोई भी हथियार या शस्त्र, जैसे कि चाकू, तलवार, लाठी या बंदूक, नुकीली व धारदार चीज लेकर पोलिंग बूथ पर ले जाने की अनुमति नहीं है।
- किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ, जैसे कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल या आतिशबाजी, पोलिंग बूथ पर ले जाने की अनुमति नहीं है।
- राजनीतिक दल या उम्मीदवार का कोई भी प्रचार सामग्री, जैसे कि बैनर, पोस्टर या पर्चे, पोलिंग बूथ पर ले जाने की अनुमति नहीं है।
- आपको भारी मात्रा में नकदी या अन्य मूल्यवान वस्तुएं पोलिंग बूथ पर नहीं ले जानी चाहिए। अगर जरूरी न हो, तो न्यूनतम मात्रा में नकदी ले जाएं।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि निर्वाचन अधिकारी या सुरक्षाकर्मी आपके सामान की जांच कर सकते हैं और अगर वे कोई प्रतिबंधित वस्तु पाते हैं, तो उसे जब्त कर सकते हैं।
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मतदान के लिए ये दस्तावेज होंगे मान्य
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुताबिक, इन दस्तावेजों को वोटर आईडी की जगह पर स्वीकार किया जाता है।
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकारी बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो के साथ पासबुक
- आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)
- मनरेगा जॉब कार्ड
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज
- निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई फोटो मतदाता पर्ची
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी की गई फोटो के साथ सेवा पहचान पत्र
आप केवल वही वस्तुएं ला सकते हैं जो मतदान प्रक्रिया के लिए जरूरी हैं, जैसे कि आपका मतदाता पहचान पत्र और एक पेन। अगर आपको कोई संदेह है कि आप कोई प्रतिबंधित वस्तु ला सकते हैं या नहीं, तो निर्वाचन अधिकारी से पूछने में संकोच न करें। आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/ पर जाकर अधिक जानकारी पा सकते हैं।
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