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how can i find out if someone else is voting in your name

Election 2024: कहीं कोई और तो नहीं डाल रहा आपके नाम पर वोट? जानने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

अगर आपको लगता है कि आपके नाम पर कोई और वोट डाल रहा है, तो आप ऐसा होने पर आप पीठासीन अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। 
Editorial
Updated:- 2024-04-01, 11:29 IST

वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें

सबसे पहले, इस बात की अच्छी तरह से पुष्टि कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर या अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

How to confirm your voter registration status, not able to find my name in voter list

वोटर लिस्ट में अपना नाम और पता वेरिफाई कर लें

वोटर लिस्ट में अपना नाम और पता वेरिफाई कर लेनी चाहिए। अगर आपके नाम या पते में कोई गलती भी है, तो आप फॉर्म 8 भरकर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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EPIC कार्ड में अपनी फोटो चेक करें

अपना EPIC कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र देखें और चेक कर लें कि फोटो आपकी है। अगर फोटो आपकी नहीं है, तो आप फॉर्म 8 भरकर फोटो बदलने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/ पर नजर रखनी चाहिए। चुनाव आयोग समय-समय पर वोटर लिस्ट और अन्य चुनाव संबंधी जानकारी अपडेट करता रहता है। इसके अलावा फेक वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आप https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर भी जानकारी ले सकते हैं।

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EVM में अपना वोट डालने के बाद रसीद जरूर लें

EVM में अपना वोट डालने के बाद रसीद जरूर लें। यह रसीद इस बात का प्रमाण है कि आपने वोट डाला है या फिर, चुनाव के दिन, अपने मतदान केंद्र पर अपनी उंगली पर वोट डालने के बाद स्याही लगवाएं। 

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चुनाव आयोग के तरफ से बूथ पर मौजूद पीठासीन अधिकारी को सूचित करें

अगर आपको लगता है कि आपके नाम पर कोई और वोट डाल रहा है, तो आप ऐसा होने पर आप पीठासीन अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय चुनाव आचरण अधिनियम 1961 में खास प्रावधान दिया गया है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अपना वोट सही साबित करने के लिए आपके पास अपना वोटर आईडी कार्ड और वोटिंग पर्ची होनी चाहिए। इस मामले पर आपकी पहचान करने के लिए चुनाव अधिकारी आपसे कुछ सवाल भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप पीठासीन अधिकारी के सहमति के बाद वोट डाल सकते हैं। इसे चुनाव आयोग के तहत टेंडर वोटिंग कहा जाता है।

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इसके अलावा आप चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1800-111-950 पर कॉल करके या ईमेल [email protected]  द्वारा सूचित कर सकते हैं।

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