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Voter ID के लिए 17 साल की उम्र में कर सकेंगे अप्लाई, जानें सारी डिटेल्स

अब से 17 साल की उम्र में भी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 
Editorial
Updated:- 2022-07-29, 15:22 IST

भारत में वोट डालने के लिए 18 साल का होना जरूरी है। ऐसे में 18 साल के हो जाने के बाद ही कोई व्यक्ति वोटर आईडी यानी पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर पाता है। इस वजह से वोटिंग के वक्त बहुत से लोग वोट नहीं डाल पाते थे। इसको देखते हुए हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने वोटर आईडी बनवाने की न्यूनतम उम्र में बदलाव कर दिया है। अब किसी भी नागरिक को वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए 18 साल के होने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एडवांस एप्लिकेशन की मदद से 17 साल के युवा अपने वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस फैसले के पीछे का कारण युवाओं की चुनाव में भागीदारी बेहतर करना है।

चुनाव आयोग ने किया ऐलान

चुनाव आयोग ने गुरुवार को ऐलान किया कि अब से 17 साल की उम्र पूरी हो जाने पर वोटर आईडी कार्ड के लिए एडवांस आवेदन कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने इससे जुड़ी सारी जानकारी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को दे दी है।

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साल में 4 बार कर सकेंगे अप्लाई

अब से वोटर आईडी के लिए पूरे साल में 4 बार अप्लाई किया जा सकता है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, इन 4 महीनों में आपको पहचान पत्र के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई फॉर्म नंबर 6 पर किया जाएगा। वोटर कार्ड में करेक्शन के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 पर अप्लाई करना होगा। वहीं कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए फॉर्म नंबर 6 बी पर अप्लाई करना पड़ेगा।

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वोटर और आधार कार्ड होगा लिंक

चुनाव आयोग 1 अगस्त से वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान शुरू करेगा। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम को आधार कार्ड से लिंक कराया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने के लिए फार्म 6 बी अप्लाई करना होगा।

चुनाव के आसपास 18 साल के होने वाले लोगों को वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड बनवाने का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। ऐसे में इस परेशानी को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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Photo Credit: Jagran

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