
Draft Voter List Kaise Check Kare: साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जोरों से तैयारी चल रही है। 2025 में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें वोट देने वाले वोटर्स को अपनी डिटेल्स और पहचान पत्र देना शामिल था। वहीं आज यानी 06 जनवरी, 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटने की संभावना जताई जा रही है। अगर आपने फॉर्म में मांगे गए दस्तावेज या जानकारी नहीं भरा है, तो आपका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। चलिए नीचे लेख में जानिए कि ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट में अगर नाम नहीं है, तो क्या करें?

06 जनवरी, 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसकी घोषणा निर्वाचन आयोग कुछ ही देर में करेंगे। बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा मतदाता लिस्ट में हुए बदलाव के बारे में बताएंगे।
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ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के मतदाता निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नाम देख पाएंगे। यह सूची साल 2027 में आने वाले चुनाव के लिहाज से बहुत जरूरी और महत्तवपूर्ण मानी जा रही है। इसके लिस्ट के जरिए यह साफ होगा कि किन लोगों का नाम है और किन लोगों को आपत्ति दर्ज कराने की जरूरत पड़ेगी।
चुनाव आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब तक 15 करोड़, 44 लाख मतदाता दर्ज थे, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट जारी हो रही है, उसमें लगभग 12 करोड़, 55 लाख वोटर्स का नाम शामिल है। आसान भाषा में कहें, तो करीब 2 करोड़, 89 लाख लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाए गए हैं।

मतदाता लिस्ट जारी होने के साथ ही लोगों के मन में सवाल आना लाजमी है, कि लिस्ट से नाम क्यों हटाए गए हैं। बता दें कि वे लोग, जिनका निधन हो गया है। किसी और शहर या स्टेट में रहने लगे हैं, दो जगहों पंजीकृत है, एड्रेस वेरिफिकेशन में दिक्कत। इसके अलावा एसआईआर फॉर्म न भरने वाले लोग।
वे मतदाता, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, वे लोग लिस्ट जारी होने के बाद से लेकर 6 फरवरी तक इसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए मतदाता निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदाता की मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरकर सबमिट करें। अगर आपका नाम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका नाम शामिल हैं। वहीं अगर नाम में कोई गलती या नाम नहीं दिख रहा है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
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