कोलकाता रेप केस मामले में आरोपी को पकड़ लिया गया है। निर्भया के मामले में भी आरोपियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन उन्हें सजा मिलने में 10 साल का लंबा समय लग गया था। भारत में किसी को सजा मिलने के पहले तारीख पर तारीख दी जाती है। एक के बाद एक कई सारे नियम और कायदे बनाए जाते हैं। हां, पहले की तुलना में अब पेपर पर तो कानून बेहतर हुए हैं, लेकिन असलियत क्या है इसके बारे में हमें पता है। यहां रेपिस्ट्स को सजा मिलनी बहुत मुश्किल है।
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ हम कितनी भी प्रोटेस्ट कर लें। जब तक गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक अपराधों का रुकना कम नहीं होगा। हमारे देश में तो जैसी सजा है वैसी है, पर दुनिया के अन्य देशों में रेपिस्ट्स को किस तरह की सजा दी जाती है यह भी एक बार जान लीजिए।
भारत में मिलती है यह सजा
अगर आरोपी को दोषी मान लिया जाता है, तो उसे एंटी रेप बिल 2013 के मुताबिक, उम्र कैद की सजा या फिर कुछ गंभीर मामलों में मौत की सजा सुनाई जा सकती है। भारत में उम्र कैद की सजा 14 साल की होती है, लेकिन किसी को आजीवन भी जेल में डाला जा सकता है। ऐसा तभी होता है जब मामला बहुत गंभीर हो।
हालांकि, निचली अदालत में सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर सजा सुना दी जाए, तो आरोपी राष्ट्रपति से मौत की सजा की माफी की अपील कर सकता है।
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पाकिस्तान
पाकिस्तान में गैंग रेप, बच्ची के साथ असॉल्ट के मामलों में मौत की सजा ही सुनाई जाती है। किसी महिला के साथ असॉल्ट कर उसके शारीरिक अंगों को पब्लिक व्यू में लाना जैसे वीडियो वायरल करना आदि में भी मौत की सजा हो सकती है। किसी नाबालिग से रेप या गैंगरेप के मामले में भी मौत की सजा हो सकती है।
चीन
हमारे दूसरे पड़ोसी देश चीन में भी रेप की सजा मौत ही है। हां, कुछ मामलों में कैस्ट्रेशन किया जा सकता है यानी पुरुषों का निजी अंग काट दिया जाता है।
जापान
जापान में अमूमन रेप की सजा 20 साल की कैद है, लेकिन अगर रेप के साथ कोई और छोटा अपराध भी किया गया है जैसे चोरी, तो सजा मौत होगी। गैंग रेप के मामले में भी सजा मौत ही होती है।
सऊदी अरब
रेपिस्ट के लिए सबसे क्रूर देशों में से एक है सऊदी अरब। यहां रेप की सजा सार्वजनिक तौर पर गला काटना होती है। रेपिस्ट को नशीली दवा देकर सबके सामने उसका गला काट दिया जाता है। रेपिस्ट को कुछ दिन के अंदर ही सजा दे दी जाती है।
नॉर्थ कोरिया
नॉर्थ कोरिया जैसे कट्टर देश में भी रेप के बाद आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
अफगानिस्तान
हमारे एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सिर पर गोली मारकर हत्या की जाती है या फिर उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। यह सजा कोर्ट का जजमेंट आते ही 4 दिन के अंदर दे दी जाती है।
इजिप्ट
इजिप्ट में भी रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
ईरान
ईरान में रेपिट्स को पत्थर से मारकर सजा दी जाती है। हालांकि, अब फांसी की सजा भी सुनाई जाती है।
अमेरिका
अमेरिका में रेपिस्ट को कुछ साल तक जेल की सजा हो सकती है, लेकिन गंभीर मामलों में रेपिस्ट को आजीवन कारावास भी दिया जाता है।
रशिया
रूस में रेपिस्ट की सजा 3 से 6 साल तक की होती है। हालांकि, गंभीर मामलों में सजा बढ़कर 20 साल तक भी जा सकती है।
इजराइल
इजराइल में हर तरह का सेक्शुअल असॉल्ट रेप माना जाता है। यहां किसी व्यक्ति को 16 साल तक की सजा हो सकती है।
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फ्रांस
इजराइल की तरह फ्रांस में भी रेपिस्ट को सजा 15 या 16 साल ही होती है। यह 30 साल तक बढ़ाई जा सकती है अगर रेप ज्यादा गंभीर है।
नॉर्वे
नॉर्वे में भी हर तरह का सेक्शुअल बिहेवियर जिसे बिना इजाजत किया जाए वह रेप की कैटेगरी में आता है। रेपिस्ट को 4 से 15 साल तक की सजा हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि रेप की गंभीरता क्या है।
कुछ देश जहां रेप को लेकर नियम अभी भी हैं बहुत खराब
दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं जहां 'मैरी द रेपिस्ट' लॉ है। यानी अगर रेपिस्ट उस फीमेल विक्टिम से शादी कर लेता है, तो उसे सजा नहीं होती। कुछ मामलों में इसे सिर्फ लीगल सजा से बचने के लिए किया जाता है। 1970 के दशक तक दुनिया के कई देशों में यह नियम था, लेकिन अब भी कुछ देशों में यह होता है। माइनर विक्टिम के मामले में यहां गार्डियन की इजाजत ली जाती है।
2017 की वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार, 12 देश ऐसे हैं जहां आज भी ऐसा किया जा रहा है। भले ही इसे लेकर कोई कानून ना हो, लेकिन गार्डियन की परमिशन से ऐसा किया जाता है। इसमें अंगोला, बहरीन, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, इराक, लीबिया, पैलिस्टीन, फिलिपीन्स, सीरिया, ट्यूनेशिया शामिल हैं।
कुछ देशों में यह 2017 की रिपोर्ट के बाद खत्म करने का दावा दिया गया है जिसमें जॉर्डन, लेबनान, ट्यूनेशिया शामिल हैं। 2017 की ही रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि अल्जीरिया, कुवैत और ताजिकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
हालांकि, अब 2024 तक इथियोपिया, सोमालीलैंड जैसे देशों में अभी भी ऐसा होता है। इथियोपिया में तो 2004 में ही किडनैपिंग और रेप को गैरकानूनी बताया गया था, लेकिन अभी भी यहां ऐसे केस देखने को मिलते हैं।
इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि रेप जैसे घिनौने अपराध होते हैं और उनसे बचने के लिए सख्त कानून की जरूरत है।
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