10 महीने पहले की बात हैं, जब मुंबई हाईकोर्ट ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भावस्था के 24वें हफ्ते में गर्भपात कराने की इजाजत दी थी। उस समय नियमानुसार केवल 20वें सप्ताह तक ही गर्भपात कराया जा सकता था और विशेष स्थिति में 20वें सप्ताह के बाद गर्भपात कराने के लिए पीड़िता को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे।
इस केस में भी यही हुआ था। पीड़िता की उम्र मात्र 16 वर्ष थी और वह दसवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त कोर्ट ने इस आधार पर पीड़िता को 24वें हफ्ते में गर्भपात कराने की इजाजत दी थी ताकि उसका भविष्य खराब न हो और उसे किसी भी तरह की मानसिक और शारीरिक पीड़ा का सामना न करना पड़े।
इस केस के बाद से ही एमटीपी एक्ट में संशोधन की बातें चल रही थीं। जाहिर है, छोटी उम्र में या किन्हीं गलत कारणों से गर्भवती होने वाली महिलाओं के लिए यह एक बड़ी समस्या थी कि वह 20 वें सप्ताह के बाद अनचाहे गर्भ को अबॉर्ट नहीं करवा पाती थीं या फिर उन्हें इसके लिए अदालत की चौखट तक जाना पड़ता था। लेकिन 16 मार्च 2021 को राज्यसभा में एक नया बिल पास कर दिया गया। यह बिल था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020। लोकसभा में इस बिल को पहले ही पास कर दिया गया था। अब इसे केंद्र सरकार की भी मंजूरी मिल गई है और अब यहएमटीपी एक्ट 2021 बन चुका है। नए एक्ट में अबॉर्शन की टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है।
इस बिल के पास होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर कमलेश जैन कहती हैं, 'दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए सरकार ने इसएक्टको पास करके एक अच्छा कदम उठाया है। इससे उनका भविष्य खराब होने से बच जाएगा और उन्हें एक अनचाही जिम्मेदारी का भोज उठाने से राहत मिल जाएगी।'
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कमलेश जैन बताती हैं, ' यह एक्टआम महिलाओं के लिए नहीं है और न ही गर्भावस्था के सामान्य केस में इसे लागू किया जाएगा। यह केवल उन पीड़िताओं के लिए है, जो मां नहीं बनना चाहती हैं, मगर गर्भवती हो गई हैं। '
आपको बता दें कि एमटीपी एक्ट वर्ष 1971 में बनाया गया था और केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ कर पूरे देश में लागू किया गया था।
डॉक्टर रुकशेदा सैयदा (एमबीबीएस, डीपीएम, साइकिएट्रिस्ट) की एक्सपर्ट सलाह के अनुसार-
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