बच्चे हो जाने के बाद पेरेंट्स के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर महिलाओं के लिए क्योंकि आमतौर पर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही समझी जाती है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने शुरुआत की नेशनल क्रेच स्कीम की। इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा क्रेच सुविधा प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में और रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया।
राष्ट्रीय क्रेच स्कीम को पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था। इस स्कीम को शुरू करने के पीछे का मकसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को डे केयर सुविधाएं प्रदान करना है।
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अगर आपके बच्चे भी 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बीच के हैं तो आप उन्हें इस डे केयर में छोड़ सकते हैं। डे केयर में मौजूद स्टॉफ खुद आपके बच्चों को ध्यान रखेगा।
मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलेपमेंट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक क्रेच महीने में 26 दिन के लिए 7 से 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। एक क्रेच में 25 से ज्यादा बच्चों की संख्या नहीं होनी चाहिए।
बीपीएल परिवार के लोगों को क्रेच में बच्चों को रखने के लिए हर महीने 20 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं हर महीने 12 हजार से अधिक कमाई करने वाले पेरेंट्स को 100 रुपये का भुगतान करना होगा।
नेशनल क्रेच स्कीम के तहत हर क्षेत्र में अलग-अलग क्रेच पंजीकृत होते हैं। आपको बस वहीं जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
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तो ये थी नेशनल क्रेच स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आप इसके अलावा ऐसी ही किसी और स्कीम से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर करें।
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