अक्सर आपने सुना होगा कि तलाक के बाद पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि पति भी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते है। बता दें कि सरकार ने ये नियम काफी पहले लागू कर दिया था। चलिए जानते हैं कैसे आप मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं।
बता दें कि 17 अप्रैल 1992 को एक महिला और पुरुष की शादी हुई थी। पत्नी ने अपने पति को तलाक देने का फैसला किया। ऐसे में साल 2015 में नांदेड़ की अदालत ने तलाक को मंजूरी दे दी थी। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, पति ने निचली अदालत में एक याचिका लगाई और कहा की उसे अपनी पत्नी से हर महीने 15 हजार रुपये चाहिए।
पत्नी कमाती है तो कर सकते है मेंटेनेंस की डिमांड
पती ने अपने याचिका में कहा था कि उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वहीं उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है और MA और BEd तक पढ़ाई की है और स्कूल टीचर है। ऐसे में उन्हें हर महीने 15 हजार रुपये चाहिए।
सरकार दोनो के पक्ष सुनने के बाद लेती है फैसला
जिसके बाद सरकार ने हर महीने 3 हजार रुपये देने का फैसला किया। बता दें कि इसी प्रकार आप भी मेंटेनेंस की डिमांड आसानी से कर सकते हैं। मेंटेनेंस की डिमांड करने से पहले मेंटेनेंस के बारे में जानना काफी जरुरी हैं।
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मेंटेनेंस का क्या मतलब है
बता दें कि जब एक व्यक्ति दूसरे को खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन और मेडिकल जैसी बेसिक जरूरत की चीजों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है तो उसे मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता कहते हैं। ऐसे में अगर आपकी वाइफ काम करती है और कमाती है, इसके बाद पत्नी से तलाक लेती है तो आप उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं।
मेंटेनेंस की अर्जी कब और कैसे लगाएं
आपको बता दें कि अगर पति और पत्नी के रिश्ते खराब हो गए हैं और दोनों एक-दूसरे के साथ कानूनी तौर पर नहीं रहते हैं तो पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। इसके लिए आपको कोर्ट में अर्जी लगाना होगा। कोर्ट दोनों की पक्ष सुनने के बाद ही आगे का फैसला लेती हैं।
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