अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होगा। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के साथ-साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना चाहिए।
मेडिकल सर्टिफिकेट से आपके स्वस्थ होने की जानकारी सरकार को मिलती है। साथ ही ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति की आंखों की जांच भी होती है ताकि दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाए।
मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। इस प्रोसेस के बारे में हम आपको कुछ स्टेप्स में बताएंगे।
कैसे भरना होता है फॉर्म?
1)आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले परिवहन की वेबसाइट पर जाकर इसका फॉर्म डाउनलोड करना होता है।
2)फिर आपको इंनफोरमेशन सर्विस पर क्लिक करके उसमें डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना होगा। आपको बता दें कि इससे फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
3)इसके बाद यहां कई तरह के फॉर्म वेबसाइट पर दिखाई देंगे। अब आपको इसमें दो फॉर्म डाउनलोड करने होंगे।
4)आपको सबसे पहले फॉर्म-1 डाउनलोड करना होगा उसके बाद फॉर्म-1 ए डाउनलोड करना होगा। आपको बता दें कि यह मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है।(ऑनलाइन भी भरा जा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म, फॉलो करें ये स्टेप्स)
5)इसके बाद दोनों फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा। फिर आपको फॉर्म-1 को भरना होगा। इसमें आपको सारी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको फॉर्म में सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए फॉर्म के अंत में साइन करना होता है।
6)आपको दूसरे फॉर्म यानी फॉर्म-1 ए को भरते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले इसके लिए आपको फॉर्म 1ए का प्रिंट आउट निकलवाने के बाद खुद से कोई जानकारी नहीं भरनी होती है।
7)आपको बता दें कि आपको यह फॉर्म चीफ मेडिकल ऑफिस में चेक भी कराना होता है।
8)फिर आपको सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर से अपना हेल्थ चेकअप और आंखो का टेस्ट करवाना होता है फिर आपको वह रिपोर्ट देता है और उसके बाद डॉक्टर ही आपका फॉर्म 1ए भरता है।
9)इसके बाद जब फॉर्म चीफ मेडिकल ऑफिस में वेरीफाई हो जाता है तो कुछ दिनों बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है।
इसे भी पढ़ें -इस तरह ऑनलाइन भरा जा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू फॉर्म
किन लोगों को होती है फॉर्म भरने की आवश्यकता?
फॉर्म-1 की आवश्यकता हर ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति को होती है। आप चाहें लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
आपको ये दोनों फॉर्म भरना जरूरी होता है। फॉर्म 1 को हर व्यक्ति को नहीं भरना होता है। आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई है तो आपको फॉर्म 1ए को फिल करना होता है।
इसे भी पढ़ें - आधार कार्ड से कैसे बदलें गलत डेट ऑफ बर्थ, जानें पूरी स्टेप्स
इसके साथ ही अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हैं और आपकी उम्र 50 साल से अधिक हो गई है तब भी आपको ये फॉर्म भरना होता है। यह ध्यान रखना हमेशा जरूरी होता है कि आप कौन सा फॉर्म भरने जा रहे हैं।
तो यह थी मेडिकल सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई जानकारी।
उम्मीद है कि आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़ें रहें हमारी वेबसाइट हरजिंदगी के साथ।
Recommended Video
Image Credit: Freepik
HerZindagi ऐप के साथ पाएं हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी से जुड़ी हर जानकारी, सीधे आपके फोन पर! आज ही डाउनलोड करें और बनाएं अपनी जिंदगी को और बेहतर!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों