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शादी के बाद डॉक्यूमेंट्स में कैसे बदलें अपना नाम, जानें पूरा प्रोसेस

अगर आपकी नई-नई शादी हुई है और आपको अपना नाम बदलवाना है तो उसका प्रोसेस ये है। 
Editorial
Updated:- 2022-07-09, 14:28 IST

भारत में नाम बदलना एक आम प्रैक्टिस है और शादी के बाद एक लड़की को अपने सरनेम को बदलने के लिए कई जगह कहा जाता है। हालांकि, मैं आपको बता दूं कि भारत में कानूनी तौर पर अगर शादी के बाद भी लड़की अपना नाम ना बदलना चाहे तो उसे ऐसा करने का पूरा हक है। पर अगर आप इसे बदलवाना चाहती हैं तो आपको कई कानूनी काम करने होंगे। उदाहरण के तौर पर आपको अपने हर डॉक्युमेंट को भी बदलवाना पड़ेगा।

तो चलिए आज आपको भारत में कानूनी तौर पर नाम कैसे बदला जा सकता है इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं।

इसे करने के दो तरीके हैं नोटराइज्ड एफिडेविट और गजट पब्लिकेशन

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पहला तरीका नोटराइज्ड एफिडेविट

  • इसमें सबसे पहले आपको एक ज्वाइंट एफिडेविट देना होगा जिसमें शादी का डिक्लेरेशन हो। इसमें शादी के पहले का नाम, नया नाम, पति का नाम और पता आदि होगा।
  • इस एफिडेविट को 10 रुपए के स्टांप पेपर में बनवाना होगा और इसमें पति और पत्नी दोनों के साइन होंगे।
  • इसमें मैरिज सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगी होगी।
  • अब आप नोटरी को एफिडेविट की फीस दें और उसके बाद अपने नाम का एक विज्ञापन स्थानीय न्यूजपेपर और मैग्जीन आदि में दें।

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डॉक्यूमेंट में ऐसे बदलवाएं अपना नाम

अब आपको सभी डॉक्यूमेंट में अपना नाम बदलवाना होगा। ये नाम वही होना चाहिए जो आपने एफिडेविट में दिया है-

पैन कार्ड-पैन कार्ड में नाम बदलवाने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट या फिर गजेट एफिडेविट की जरूरत होगी। जिसके साथ एक एप्लिकेशन इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट को देनी होगी।

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पासपोर्ट- अपना नया पासपोर्ट बनवाने के लिए पुराने पासपोर्ट के साथ मैरिज सर्टिफिकेट, पति के पासपोर्ट की कॉपी और अन्य डिटेल्स पासपोर्ट ऑफिस में देनी होंगी।

बैंक- आपको एफिडेविट और मैरिज सर्टिफिकेट के साथ अपना नाम बैंक अकाउंट में बदलवाना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस- अपनी एप्लिकेशन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट और लीगल ऐड्रेस प्रूफ आपको आरटीओ ऑफिस में आगे की प्रोसेसिंग के लिए देना होगा।

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दूसरा तरीका गजट एफिडेविट

  • सबसे पहले आपको अपने मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी और एड्रेस प्रूफ को गजट डिपार्टमेंट में जमा करना होगा जिसमें आपको नाम बदलने की रिक्वेस्ट करनी होगी।
  • आपको सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे नहीं तो आपकी एप्लिकेशन अप्रूव नहीं होगी।
  • आप डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि ये आप आगे के इशू में भी पब्लिश करे।
  • इसके बाद आपके एड्रेस पर गजट नोटिफिकेशन अगले 15 से 20 दिनों में पहुंच जाएगा।
  • इसके बाद आपके नाम का एडवर्टाइजमेंट स्थानीय न्यूज़ पेपर में देना होगा।

ये सारे प्रोसेस में आपको हमेशा किसी वकील की सलाह लेनी होगी। कई बार डॉक्युमेंट्स के प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हरजिंदगी से।

Image Credit: myadvo.in/ Freepik

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