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Toll Tax rule for ambulance and fir brigade

Toll Tax Rule: क्या फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को भी देना पड़ता है टोल? यहां जानिए किन गाड़ियों को दी जाती है छूट

एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड ऐसी गाड़ियां हैं, जो अक्सर आपात की स्थिती में बुलाए जाते हैं। कई बार उन्हें नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से गुजरते हुए घटनास्थल पर पहुंचना होता है। ऐसे में, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी टोल टैक्स देना पड़ता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो चलिए हम आपको इसका सही जवाब देते हैं।
Editorial
Updated:- 2025-01-06, 14:08 IST

नेशनल और स्टेट हाईवे से होकर अगर कोई भी वाहन गुजरता है, तो उन्हें टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। यह हमारे देश की सड़कों और हाईवे के निर्माण व उसके रखरखाव के लिए लिया जाता है। चार पहियों वाली कार से लेकर 10 चक्कों वाले ट्रक तक, हाईवे पर चलने वाले लगभग सभी गाड़ियों को टोल टैक्स देना पड़ता है। हालांकि, कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं, जिन्हें सरकार की ओर से टैक्स में छूट दी जाती है। आइए जानते हैं कि किन गाड़ियों को टोल टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को टोल चुकाना पड़ता है। चलिए, आज इसका जवाब जानते हैं।

क्या एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी देने पड़ते हैं टोल टैक्स?

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राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 11 के अनुसार, इमरजेंसी वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। इनमें एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां शामिल हैं। सरकार इन वाहनों से टोल टैक्स नहीं लेती है। यह साफ है कि आग बुझाने और आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल की जाने वाली फायर ब्रिगेड और मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह सुविधा आपातकालीन सेवाओं को तेज और सुचारू रप से बनाए रखने के लिए सरकारी की ओर से दी गई है।

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इन वाहनों को नहीं देने होते हैं टोल टैक्स

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टोल टैक्स वैसे तो सभी वाहनों से लिया जाता है, लेकिन कुछ वाहनों को इसमें छूट भी दी गई है। परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 11 में टोल टैक्स से फ्री किए गए वाहनों को चिह्नित किया है। इसके मुताबिक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा, सभी राज्य के सीएम और राज्य मंत्रियों की गाड़ियों से भी टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के आधिकारिक वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों को भी टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। वहीं, सेना, नौसेना और एयरफोर्स की गाड़ियों से भी टोल टैक्स सरकारी की ओर से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी टोल टैक्स से फ्री किया गया है।

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Image credit- Freepik


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