क्या शॉपिंग के बाद फ्री मे मांग सकते हैं पेपर बैग? जानें क्या है नियम...ग्राहकों के पास कितने हैं अधिकार

Can Shops Charge For Paper Bags in India: क्या आप भी शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं और आपको पेपर बैग के लिए अलग से चार्ज करना पड़ता है? अक्सर ज्यादातर जगहों पर पेपर बैग के लिए दुकानदार अलग से चार्ज करते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या हम दुकानदार से फ्री में पेपर बैग ले सकते हैं? 
  • Nikki Rai
  • Editorial
  • Updated - 2025-06-10, 17:44 IST
Can Shops Charge For Paper Bags in India

Can I Ask For a Duty Free Bag: कभी ना कभी आप शॉपिंग करने के लिए मॉल या किसी बड़े शोरूम में जरूर गए होंगे। मॉल्स में शॉपिंग करने के बाद कपड़ों को हमेशा पेपर बैग में ही पैक करके दिया जाता है। पेपर बैग देखने में काफी क्लासी और अच्छे लगते हैं। जो लोग पहली बार मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि पेपर बैग फ्री हैं या उनका अलग से चार्ज लगता है। इसकी वजह से नए कस्टमर्स को झटका भी लगता है।

शॉपिंग करने के बाद पेपर बैग के लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है। बहुत-सी जगहों पर इन पेपर बैग्स के लिए प्रति बैग 10 या 5 रुपये चार्ज किए जाते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम शॉपिंग के बाद फ्री में पेपर बैग मांग सकते हैं? एक ग्राहक होने के नाते आपके भी कई अधिकार हैं? आइए जानें, क्या मॉल में शॉपिंग के बाद फ्री में पेपर बैग मांग सकते हैं?

2011 में शुरू हुई थी पेपर बैग की बहस

The paper bag debate started in 2011

साल 2011 में फ्री पेपर बैग को लेकर बहस शुरू हुई थी। यही वो वक्त था, जब केंद्र सरकार ने प्लास्टिक बैग्स पर रोक लगाई थी। इस दौरान सरकार ने एक नियम लागू किया था, जिसमें कहा गया कि फ्री में कैरी बैग ग्राहकों को नहीं दिया जाएगा। प्लास्टिक बैग के उपयोग को रोकने के लिए इस नियम को लागू किया गया था।

रिटेलर्स ने उठाया नियम का गलत फायदा

सरकार के इस नियम का सबसे गलत फायदा रिटेलर्स ने उठाया। 2011 में सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट रूल लागू किया था। इस रूल के तहत केवल प्लास्टिक बैग्स को फ्री में देने से रोक लगी थी, लेकिन रिटेलर्स ने पेपर और कपड़े के बैग्स पर भी पैसे लेने शुरू कर दिए। इस रूल में दूसरे बैग्स पर कोई जिक्र नहीं किया गया था।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 क्या कहता है?

What does the Consumer Protection Act, 1986 say

ज्यादातर जगहों पर सामान लेने के बाद पेपर बैग के लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कोई भी दुकानदार अपने नाम या लोगो वाले बैग के लिए चार्ज नहीं कर सकता है। अगर कोई लोगो वाले बैग पर अलग से चार्ज ले रहा है, तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं।

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Image Credit: freepik

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