जब आप किसी दुकान या शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने जाते हैं और सामान लेने के बाद जब आप कैश काउंटर पर आते हैं, तो कैशियर आपसे कहता है, 'मैम, फोन नंबर बता दीजिए, तभी बिल बनेगा।' कई बार हम बिना कुछ कहे अपना फोन नंबर दे देते हैं, यह सोचकर कि बिना नंबर के बिल नहीं बन पाएगा।
लेकिन यह सच नहीं है! आप अपना फोन नंबर देना चाहते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आजकल भारत में ज्यादातर दुकानों पर बिल लेने के लिए पहले आपका फोन नंबर मांगा जाता है। लेकिन, आपको बता दें कि कानून के हिसाब से ऐसा करना जबरदस्ती माना जाता है और अगर कोई आप पर दबाव डाले, तो आप उस दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं।
आपको बता दें कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs) ने साफ कहा है कि कोई भी स्टोर या कैफे किसी ग्राहक से जबरदस्ती मोबाइल नंबर नहीं माँग सकता। ग्राहक की इजाजत के बिना मोबाइल नंबर लेना 'अनुचित व्यापार व्यवहार' (unfair trade practice) माना जाता है।
तो आइए, आज हम आपको इस लेख में बताएँगे कि क्या शॉपिंग के बाद बिल बनवाने के लिए फोन नंबर देना जरूरी है और अगर कोई दुकानदार जबरदस्ती करे, तो आप एक ग्राहक के तौर पर क्या कर सकते हैं?
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भारत सरकार की एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि किसी भी ग्राहक को बिल देने के लिए दुकानदार द्वारा मोबाइल नंबर मांगना जरूरी नहीं है। साल 2023 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक ऑफिशियल बयान में कहा था कि कोई भी दुकानदार ग्राहक से उसकी मर्जी के बिना फोन नंबर नहीं मांग सकता और न ही इसके लिए दबाव बना सकता है। इसके अलावा, यह भी साफ किया गया कि दुकानदार ग्राहक से तभी फोन नंबर मांग सकते हैं जब उन्हें सामान घर पर पहुंचाना हो या लॉयल्टी पॉइंट्स देने हों।
आम तौर पर शॉपिंग के बाद बिल बनवाने के लिए दुकानदार मोबाइल नंबर मांगते हैं, जिसकी कई वजहें हो सकती हैं।
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आजकल जिस तरह से साइबर धोखाधड़ी (साइबर फ्रॉड) बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में सरकार भी चेतावनी देती है कि हर जगह अपना नंबर देना जरूरी नहीं है। इससे आपको स्पैम कॉल, फर्जी OTP या डेटा लीक का खतरा हो सकता है।
अगर शॉपिंग के बाद बिल बनाने के लिए दुकानदार आपसे जबरदस्ती फोन नंबर मांगता है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) के तहत यह गलत व्यवहार(unfair trade practice) माना जाएगा।
अगर स्टोर बिल देने से मना कर दे, तो आप अपने ज़िले के Consumer Forum में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो https://consumerhelpline.gov.in के हेल्पलाइन पोर्टल पर या उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं।
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