National Consumer Helpline: प्रोडक्ट से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत के लिए ऐसे करें वॉट्सऐप का इस्तेमाल

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने AI चैटबॉट को लॉन्च किया है, जिस पर आप कंज्यूमर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।

do  file a complaint against a product

National Consumer Helpline: क्या दुकानदार ने आपको खराब समान दे दिया है या फिर एमआरपी से ज्यादा दाम का पैसा ले लिया है। ऐसे में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने AI चैटबॉट को लॉन्च किया है, जिस पर आप कंज्यूमर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के साथ कोई समस्या है, तो आप आसानी से वॉट्सऐप के माध्यम से एनसीएच से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

चैटबॉट के जरिए मिल रही सुविधाओं की सारी प्रोसेस जानने के लिए इन तरीकों का पालन करें। यह सुविधा 15 मार्च, 2023 के विश्व उपभोक्ता दिवस (World Consumer Day) के अवसर पर शुरू की गई थी।

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वॉट्सऐप पर शिकायत दर्ज करने के लिए

  • अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप खोलें।
  • 91-8800001915 नंबर पर "नमस्ते" या "Hi" मैसेज भेजें।
  • एनसीएच आपको एक स्वागत संदेश भेजेगा और आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए निर्देश देगा।
  • निर्देशों का पालन करते हुए, अपनी शिकायत दर्ज करें। आपको अपनी निजी जानकारी, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि देने की जरूरत होगी। आपको अपनी शिकायत का डिटेल, प्रोडक्ट का नाम, खरीद की तारीख, दुकानदार का नाम, आदि भी देना होगा।
  • इसके अलावा, उपभोक्ता मोबाइल में National Consumer Helpline NCH ऐप इंस्टॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए, 8800001915 पर SMS भी किया जा सकता है।
  • अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे कि फोटो, वीडियो या बिल, तो आप उन्हें भी अपलोड कर सकते हैं।
  • अपनी शिकायत जमा करें।
  • एनसीएच आपकी शिकायत की जांच करेगा और आपको उचित समाधान प्रदान करने का प्रयास करेगा।

वॉट्सऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लाभ

  • यह सबसे ज्यादा सुविधाजनक और आसान तरीका है।
  • यह हेल्पलाइन 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहती है।
  • यह सुविधा सभी ग्राहक को मुफ्त में मिलती है।
  • शिकायत करने के लिए आपको किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है।

अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ी कोई समस्या है, तो आज ही वॉट्सऐप के AI चैटबॉट माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

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यह भी ध्यान रखें

  • एनसीएच केवल उन शिकायतों का समाधान कर सकता है जो भारत में हुई हों।
  • एनसीएच केवल उन शिकायतों का समाधान कर सकता है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आती हैं।
  • अगर आपकी शिकायत गंभीर है, तो आप एनसीएच के दूसरे तरह के माध्यमों, जैसे कि फोन, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ या टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 या 14404 या 1915 पर संपर्क कर सकते हैं।

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अलग से इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं

  • अपनी शिकायत में सभी जरूरत की जानकारी प्रदान करें।
  • अगर आपके पास कोई सबूत है, तो उसे अपनी शिकायत के साथ अटैच कर सकते हैं।
  • शिकायत करने के बाद धैर्य रखें। एनसीएच को आपकी शिकायत की जांच करने में कुछ समय लग सकता है।

एनसीएच, कस्टमर्स की शिकायतों को संबंधित कंपनियों और सरकारी विभागों को भेज देती है। अगर कस्टमर, कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वह सीधे उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) जा सकता है।

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Image credit: Freepik

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