BH Series Number Plate: साल 2021 में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने BH सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत की। गाड़ी के लिए यह नंबर प्लेट उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है, जिनका बार-बार विभिन्न राज्यों में ट्रांसफर होता रहता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, एक वाहन को किसी नए राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के सिर्फ 12 महीने तक चलाया जा सकता है। इसके बाद, व्यक्ति को उस जगह का स्थायी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है।
BH सीरीज नंबर प्लेट लगाने से वाहन मालिकों को हर बार नए राज्य में जाकर दोबारा वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिन्हें नौकरी के कारण बार-बार अन्य राज्यों में शिफ्ट होना पड़ता है। चलिए इस नंबर प्लेट के बारे में आगे विस्तार से जानते हैं। साथ ही, यह किन लोगों के लिए है और इसे अप्लाई कैसे किया जाता है, आइए उस बारे में आगे जानते हैं।
बीएच सीरीज नंबर प्लेट क्या है? (What is BH Series Number Plate)
BH (Bharat) सीरीज नंबर प्लेट साल 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस नंबर प्लेट की मदद से वाहन मालिकों को हर राज्य में नया रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह प्रक्रिया समय और पैसे की बर्बादी बाचती है। इस समस्या के समाधान के लिए ही BH नंबर प्लेट को लाया गया, जिससे वाहन को पूरे भारत में कहीं भी बिना दोबारा रजिस्ट्रेशन कराए चलाया जा सकता है।
बीएच सीरीज नंबर प्लेटकौन ले सकता है? (BH Series Number Plate Eligibility)
BH सीरीज नंबर प्लेट सभी को नहीं मिलती है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है, जो निम्नलिखित कैटेगरी में आते हैं-
- केंद्र सरकार के कर्मचारी
- राज्य सरकार के कर्मचारी
- सरकारी कंपनियों के कर्मचारी
- डिफेंस सेक्टर के कर्मचारी
- प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी (अगर कंपनी का दफ्तर चार या उससे ज्यादा राज्यों में है)
- बैंक कर्मचारी
- प्रशासनिक सेवा कर्मचारी
बीएच सीरीज नंबर प्लेट के फायदे (BH Series Number Plate Benefits)
- BH सीरीज नंबर वाले वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती।
- BH नंबर प्लेट के साथ रोड टैक्स दो साल के लिए देना होता है, जो अन्य नंबर प्लेट्स की तुलना में आसान और किफायती है।
- इसे पाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी है।
- BH नंबर प्लेट वाली गाड़ी को किसी भी राज्य में आसानी से बेचा जा सकता है।
बीएचसीरीज नंबर प्लेट कैसे अप्लाई करें? (How To Apply For BH Series Number Plate)
- BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने के लिए MoRTH के वाहन पोर्टल (https://vahan.parivahan.gov.in) पर लॉग इन करें।
- फॉर्म 20 भरें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को फॉर्म 60 और वर्क सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
- संबंधित राज्य RTO द्वारा पात्रता की पुष्टि की जाएगी।
- BH सीरीज़ विकल्प चुनें और जरूरी दस्तावेज (सरकारी ID या वर्किंग सर्टिफिकेट) अपलोड करें।
- RTO द्वारा आवेदन की मंजूरी के बाद ऑनलाइन रोड टैक्स जमा करें।
- BH नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर स्वचालित रूप से जेनरेट होगा।
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