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दो अलग-अलग पीएफ खाते रखना पड़ सकता है भारी, पेंशन और ब्याज का हो सकता है बड़ा नुकसान; आज ही करें ये काम

अक्सर नौकरी बदलने पर नए पीएफ खाते खुल जाते हैं, जिससे कई नुकसान हो सकते हैं। एक से अधिक पीएफ खाते होने पर ईपीएस पेंशन लाभ, टीडीएस और निष्क्रिय खातों की समस्याएँ आती हैं। ईपीएफओ नियमों के अनुसार, एक कर्मचारी का एक ही खाता होना चाहिए। इस लेख में इन नुकसानों और पीएफ खातों को ऑनलाइन मर्ज करने की आसान प्रक्रिया बताई गई है।
Editorial
Updated:- 2026-01-30, 18:56 IST

अक्सर जब हम नौकरी बदलते हैं, तो नई कंपनी में एक नया पीएफ खाता खुल जाता है। कई कर्मचारी आलस में या जानकारी की कमी के कारण पुराने पीएफ खाते को नए खाते के साथ मर्ज नहीं करते हैं। अगर आपके पास भी एक से अधिक UAN या अलग-अलग कंपनियों के पीएफ खाते हैं, तो यह आपके लिए वित्तीय रूप से काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, एक कर्मचारी-एक ईपीएफ खाता होना अनिवार्य है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि पीएफ अकाउंट के दो होने पर क्या नुकसान हो सकते हैं। पढ़ते हैं आगे...

दो पीएफ खाते होने के बड़े नुकसान

  • ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी कुल सेवा अवधि कम से कम 10 साल होनी चाहिए। यदि आपके खाते अलग-अलग पड़े हैं और आपने उन्हें मर्ज नहीं किया है, तो ईपीएफओ आपकी सर्विस हिस्ट्री को निरंतर नहीं मानेगा। इससे आप रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली महीने की पेंशन की पात्रता खो सकते हैं। 

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  • आयकर नियमों के मुताबिक, यदि आप 5 साल की निरंतर सेवा से पहले पीएफ का पैसा निकालते हैं, तो उस पर TDS कटता है। यदि आप पुराने खाते को नए में ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो आपकी सर्विस अवधि टूट जाती है। उदहारण आपने पहली कंपनी में 3 साल काम किया और दूसरी में 3 साल; खाते मर्ज होने पर यह 6 साल माना जाएगा और निकासी टैक्स-फ्री होगी, लेकिन अलग रहने पर यह 5 साल से कम माना जाएगा और टैक्स देना होगा।

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  • पुराने खाते में नया योगदान बंद होने के 3 साल बाद वह खाता निष्क्रिय श्रेणी में जा सकता है। हालांकि, अब कुछ मामलों में ब्याज मिलता रहता है, लेकिन पुराने खातों के क्लेम सेटलमेंट में अक्सर तकनीकी दिक्कतें आती हैं और आपका पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है।

क्या करें?

अपने खातों को मर्ज करना अब बहुत आसान और पूरी तरह ऑनलाइन है। आपको बस EPFO के यूनिफाइड पोर्टल पर जाना है-

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  • सबसे पहले आप UAN पोर्टल पर लॉग-इन करें और ऑनलाइन सर्विस टैब में जाएं।
  • उसके बाद One Member - One EPF Account विकल्प को चुनें।
  • अब आप अपनी पुरानी नौकरी और वर्तमान नौकरी का विवरण भरें।
  • इसके बाद अपनी वर्तमान या पुरानी कंपनी को चुनें।
  • OTP के जरिए इसे सबमिट कर दें।

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