How To Cancel Aadhar Card Of Deceased Person: बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर किसी व्यक्ति के पास आधार और पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में हर एक व्यक्ति के पास बैंक, पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज होते हैं ताकि रोजमर्रा के काम में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। लेकिन जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो उनसे जुड़े कागजों को संभालकर रखने के साथ ही बैंक से जुड़े खातों और एफडी को ट्रांसफर या बंद करवा दिया जाता है। लेकिन आधार और पैन कार्ड को कैंसल कराना भूल जाते हैं। अब ऐसे में आपके दिमाग में यह सवाल आना लाजमी है कि इससे क्या दिक्कत है। लेकिन आपको बता दें कि स्कैमर इन कागजों का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल या पैसों का लेन-देन कर सकते हैं। इस लेख में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे बंद कराया जा सकता है।
मृत्यु के बाद व्यक्ति का कैसे कैंसिल कराएं पैन और आधार कार्ड?
आधार कार्ड को कैसे कराएं कैंसिल (How To Cancel Aadhaar Card)
आधार कार्ड कैंसिल कराने को लेकर जब हमने जन सेवा केंद्र में काम करने वाले आकाश वर्मा से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसे ऑफिशियल कैंसिल कराने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। लेकिन आप मृतक का बायोमेट्रिक डेटा जरूर लॉक करवा सकते हैं। इसके लिए डेड पर्सन के रजिस्टर्ड नंबर से 1947 पर GETOPT और स्पेस देकर आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट टाइप कर मैसेज करें। ओटीपी आने के बाद दूसरा एसएमएस LOCK UID < आधार के आखिरी 4 नंबर > <6 डिजिट OTP> इस फॉर्मेट में टाइप कर सेंड करें।
इसके अलावा आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करके यह काम कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले माई आधार सेक्शन में जाकर Lock/Unlock Biometrics को ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद यहां पर आधार कार्ड नंबर डालकर ओटीपी वेरीफाई करें। आखिर में Lock Biometrics विकल्प पर क्लिक करें।
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कैसे कैंसिल कराएं पैन कार्ड (How To Cancel Pan Card)
अन्य जरूरी कागजों की तरह ही पैन कार्ड की भी एक एक्सपायरी तारीख होती है। लेकिन जब तक ऑफिशियल तरीके से यह एक्टिव है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए, तो उसके कागज को कैंसिल कराना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा न कराने पर कोई उस पैन कार्ड पर अकाउंट को खोलकर, लोन ले सकता है। नीचे जानिए कार्ड को निष्क्रिय करने का तरीका-
ऑफलाइन कैसे कैंसिल कराए पैन कार्ड?
ऑफलाइन तरीके से पैन कार्ड को डी-एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन पत्र में मृतक का पूरा नाम, मृत्यु की तारीख, पैन कार्ड कैंसिल करवाने का कारण और साथ में उस व्यक्ति की डिटेल डालनी होती है, जो पैन कार्ड कैंसल करवा रहा है जैसे मृत व्यक्ति का बेटा या पत्नी। साथ में डेथ सर्टिफिकेट के साथ अन्य जरूरी कागज। इसके बाद इस फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एओ के पास सबमिट करें।
ऑनलाइन कैसे कैंसिल कराएं पैन कार्ड
ऑनलाइन इस दस्तावेज को बंद करने के लिए Form 49A भरना होगा, जो आपको NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके बाद पैन करेक्शन ऐप्लिकेशन के ऑप्शन में जाकर पैन कैंसिल की रिक्वेस्ट डालें। उसके बाद डॉक्युमेंट को अपने नजदीकी NSDL PAN सर्विस सेंटर में जमा करवाएं।
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