ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के कितने दिन बाद तक वैलिड होता है? जान लीजिए क्या कहता है नियम

How Many Days Is Driving License Valid After Expiry: ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद उसे रिन्यू करवाना होता है। अगर लाइसेंस को समय रहते रिन्यू ना करवाया जाए, तो वह कैंसिल भी हो सकता है। आइए जानें, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के कितने दिन तक वैलिड रहता है? 
  • Nikki Rai
  • Editorial
  • Updated - 2025-03-25, 18:00 IST
How Many Days Is Driving License Valid After Expiry

What Is The Grace Period For Renewal Of Driving Licence In India: ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो किसी भी व्यक्ति को कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना गैर-कानूनी माना जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी एक निर्धारित उम्र होनी चाहिए। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट भी देना पड़ता है।

ड्राइविंग लाइसेंस की एक वैलिडिटी होती है, जिसके बाद वह एक्सपायर हो जाता है। ऐसे इसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए रिन्यू करवाना पड़ता है।वहीं, अगर कोई लाइसेंस रिन्यू करवाए बिना ही उसका इस्तेमाल करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के कितने दिन बाद तक वैलिड माना जाता है। आइए जानें, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के कितने दिन बाद तक वैलिड होता है?

कितन वक्त के लिए जारी होता है ड्राइविंग लाइसेंस?

For how long is a driving license issued

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 40 साल के लिए जारी होता है। जब ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो इसे रिन्यू करवाना होता है। अगर वक्त रहते इसे रिन्यू ना करवाया जाए, तो लाइसेंस परमानेंट कैंसिल हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट के बाद भी कुछ वक्त दिया जाता है, जिसमें आप लाइसेंस को फिर से रिन्यू करवा सकते हैं।

एक्सपायर होने के कितने दिन तक वैलिड होता है ड्राइविंग लाइसेंस?

For how many days is the driving license valid after expiry

ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद भी 30 दिनों का वक्त उसे फिर से रिन्यू करवाने के लिए दिया जाता है। ऐसे में एक्सपायर होने के 30 दिन बाद तक भी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यदि आप डीएल एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर उसे रिन्यू करवाते हैं, तो आपको कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तय समय के अंदर लाइसेंस रिन्यू करवाने पर 400 रुपये फीस लगती है।

देर से रिन्यू करने पर लगेगा फाइन

There will be a fine for late renewal

अगर आप तय समय के अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाते हैं, तो आपको लेट फीस भरनी पड़ सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट के बाद ग्रेस पीरियड पार करने के बाद भी आप लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 1500 रुपये देने होंगे। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद अगर कोई रिन्यू करता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। कैंसिल होने पर आपको फिर से डीएल बनवाने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा।

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Image Credit:Canva/Her Zindagi

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