Nursery admission 2025-26: दिल्ली के निजी स्कूलों में प्री-स्कूल या नर्सरी, प्री-प्राइमरी या केजी और कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। अभिभावक अपने 6 साल से कम बच्चों के दाखिले के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ओपन सीटों (ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी सीटों के अलावा) के लिए छह वर्ष से कम आयु की कक्षाओं के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस लेख में आज हम आपको दिल्ली नर्सरी एडमिशन को लेकर तय नियम और दाखिले से जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं।
दिल्ली नर्सरी एडमिशन से जुड़ी जरूरी डेट्स
आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया और फॉर्म की उपलब्धता 28 नवंबर, 2024 से शुरू और आखिरी तारीख 20 दिसंबर है। प्रवेश पंजीकरण शुल्क के रूप में अभिभावकों से 25 रुपये लिया जाएगा। साथ ही स्कूल का प्रॉस्पेक्टस खरीदना ऑप्शनल होगा। बता दें कि 25 नवंबर, 2024 से प्रवेश के लिए मानदंड और अंक अपलोड करने का प्रोसेस शुरू किया गया था। इसके बाद अब अविभावक अपने बच्चों को नर्सरी में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
- दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तारीख- 28 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक।
- ओपन सीट्स के अंतर्गत प्रवेश के लिए स्कूल में आवेदन करने वाले बच्चों का विवरण अपलोड करने की तारीख - 3 जनवरी, 2025
- खुली सीटों के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक बच्चे को दिए गए अंक अपलोड करना - 10 जनवरी, 2025
- चयनित बच्चों की पहली सूची आवंटित अंकों के साथ प्रदर्शित करने की तिथि - 17 जनवरी, 2025
- अभिभावकों की प्रॉबल्म का सॉल्यूशन- 18 से 27 जनवरी, 2025
- सेकंड मेरिट लिस्ट- 3 फरवरी, 2025
- दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद होने वाली प्रॉब्लम का समाधान- 5 से 11 फरवरी
- आगामी मेरिट सूची (यदि कोई हो)- 26 फरवरी, 2025
- प्रवेश प्रक्रिया बंद होने की तिथि- 14 मार्च, 2025
दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025-26 के लिए ध्यान रखनी होंगी ये बातें
- स्कूल पंजीकरण शुल्क के रूप में केवल 25 रुपये ले सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस खरीदना वैकल्पिक है।
- प्रवेश वर्ष की 31 मार्च को नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु क्रमशः तीन, चार और पांच वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की ऊपरी आयु नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए क्रमशः चार, पांच और छह वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभिभावक आवेदन के माध्यम से ऊपरी आयु में 30 दिन की छूट के लिए स्कूलों के प्रमुखों से आवेदन कर सकते हैं।
- यदि कोई लॉटरी होगी तो वह अभिभावकों की मौजूदगी में कंप्यूटर या पर्चियों के माध्यम से निकाली जाएगी। स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और ईमेल के माध्यम से कम से कम दो दिन पहले तिथि की जानकारी देंगे।
- छात्रों को अपने बच्चों को आवंटित अंकों के बारे में पूछताछ करने के लिए दस दिन का समय दिया जाएगा। यह पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट दोनों के लिए किया जाएगा।
- स्कूल अभिभावकों से किसी प्रकार की कमिशन नहीं मांग सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यह दंडनीय अपराध है और स्कूलों को प्राप्त दान की राशि का दस गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- स्कूलों को प्री-स्कूल और मुख्य स्कूल कक्षाओं के लिए एक ही प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना होगा क्योंकि दोनों को एक ही संस्थान माना जाता है।
- स्कूलों के प्रवेश मानदंड दिल्ली शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट edudel.nic.in और स्कूल वेबसाइटों पर जारी किए जाएंगे।
- निवास के वैलिड प्रमाण माने जाने वाले दस्तावेज माता-पिता का राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड जिसमें बच्चे का नाम हो, माता-पिता या बच्चे का निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता में से किसी एक का मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी), माता-पिता में से किसी एक के नाम पर बिजली बिल/एमटीएनएल टेलीफोन बिल/पानी बिल/पासपोर्ट, माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड/यूआईडी जमा करना होगा।
- सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस, डीजी और विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं।
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