ट्रेन में सामान चोरी होना एक आम बात हो गई। अक्सर ऐसी कई खबरें देखने को मिलती है, जब लोग कहते हैं कि वह सो रहे थे और उनका सामान चोरी हो गया। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग बाथरूम जाने के लिए अपना सामान कुछ समय के लिए छोड़कर जाते हैं और वह गायब हो जाता है।
ट्रेन में सामान होने पर क्या करें? (Railway luggage stolen rules)
यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सामान चलती ट्रेन में चोरी हो जाता है, तो आप ट्रेन कंडक्टर/कोच या अटेंडेंट/गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट को अपनी शिकायत दे सकते हैं।
जीआरपी(GRP) का काम रेलवे संपत्ति पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। आप जब उनके पास शिकायत के लिए जाएंगे, तो वह आपको एक एफआईआर (FIR) फॉर्म देंगे, जिसमें सभी जानकारी भरने के बाद आपको उसे सौंप देना है। (मिडिल बर्थ से जुड़े नियम)
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जीआरपी पुलिस करेगी आपकी मदद
आपका सामान जिस भी एरिया में चोरी हुआ होगा, वहां के पुलिस स्टेशन में आपकी शिकायत भेज दी जाएगी। आप चाहे अपने सामान की चोरी की शिकायत किसी को भी भेजे, इसकी देखभाल की पहली जिम्मेदारी जीआरपी पुलिस की ही होती है। क्योंकि इनके पास इंडियन पैनल कोड से जुड़े मामलों पर एक्शन लेने की पावर होती है। (रेलवे में इन पदों पर निकली हैं भर्तियां)
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क्या हम ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं?
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विभाग की तरफ से रेल मदद ऐप (Rail Madad) चलाया जा रहा है। इस ऐप के जरिए आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
इस ऐप के जरिए आप न केवल सामान चोरी होने से जुड़ी समस्या बल्कि बाथरूम साफ न होने या ट्रेन से जुड़ी किसी भी तरह के समस्या के बारे में बता सकते हैं।
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