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Airport Rule: एयरपोर्ट पर चेक-इन के दौरान बैग डैमेज होने पर आप क्लेम फाइल कर सकते हैं?

एयरपोर्ट पर चेक-इन के दौरान अगर आपका बैग डैमेज हो जाता है, तो आप अपने के क्षतिग्रस्ट होने का क्लेम फाइल कर सकते हैं। जानिए कैसे
Editorial
Updated:- 2024-01-23, 17:44 IST

 समय और आराम को देखते हुए अधिकतर फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं। हालांकि भारी-भरकम सामान को लेकर ट्रेवेल करना बेहद भी पेरशानी भरा काम होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, ट्रेन औऱ फ्लाइट में ट्रेवेल के दौरान सामान को ले जाने को लेकर कई नियम होते हैं। लेकिन इतने नियम-कानून के बाद अगर फ्लाइट में चेक-इन दौरान गलती से आपका बैग टूट या खो जाता है। उस स्थिति में आप क्या करते हैं। आपको बता दें, कि ऐसी सिचुवेशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर्टी इररेगुलेरिटी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं किस तरह से फाइल कर सकते हैं क्लेम।

अधिकारियों से करें सामान को लेकर बात

damaged bag

अगर आपका सामान आपको सन्वेयर बेल्ट पर नहीं मिलता है या फिर आपका बैग डैमेज हो गया है, तो आप वहां पर मौजूद स्टाफ पर चिल्लाएं नहीं। बल्कि वहां मौजूद अधिकारियों से अपने सामान के बारे में बात करें। (ट्रैवल टिप्स)

पीआईआर (Property Irregularity form)फॉर्म भरें

अधिकारियों से बात करने के बाद बैगेज सर्विस में संपत्ति अनियमितता फॉर्म को भरकर सामान के खोने व डैमेज होने की शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका बैग नहीं मिला, तो एयरलाइन स्टाफ आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स और फ्लाइट डिटेल के बारे में पूछेंगे। इसके साथ ही आपके बैग में मौजूद सामान की भी जानकारी लेंगे। आप अपने सामान को ट्रैक करने के लिए एयरलाइन स्टाफ से ट्रैकिंग नबंर लेना न भूलें।

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मुआवजे के लिए कर सकते हैं क्लेम

file claime for damage bag

अगर आपका सामान 21 दिनों के भीतर नहीं मिलता है तो ऑफिशियल तौर पर सामान को खोया हुआ माना जाता है। ऐसे में आपको अधिकारियों (ट्रैवल के दौरान इक तरह करें पैकिंग) से लिखित रूप में क्लेम लेने की जरूरत होती है।  आपको बता दें कि एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस 24 घंटे से अधिक देरी के लिए 3000 रुपये तक का भुगतान करती है।

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समय अवधि के भीतर करें क्लेम फाइल

claime file

सामान के डैमेज होने, देरी से मिलने, खो जाने पर, सबके क्लेम प्रोसेस में समय सीमा अलग-अलग होती है। सामान के डैमेज होने पर आप 7 दिनों के भीतर क्लेम फाइल कर सकते हैं। 

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