सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को क्यों टैटू बनवाने से किया जाता है मना? जानें कारण और नियम

हम सभी अपनी लाइफ में कभी न कभी यह तो यह जरूर सुना होगा कि शरीर पर कहीं टैटू न बनवाना वरना सरकारी नौकरी न मिली। अब ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या यह सच में है या फिर कहने की बातें। चलिए जानते हैं क्या है नियम और कारण-
why are tattoos not allowed in government job

Government Job Tattoo Rules: बड़े-बुजुर्ग अक्सर के मुंह से हम सभी ने कभी न कभी यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि टैटू बनवाने पर सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं होगी। हालांकि वर्तमान समय में टैटू का प्रचलन बहुत ज्यादा है। लोग अपने शरीर के अलग-अलग अंग पर कलरफुल या प्लेन टैटू डिजाइन करवाते हैं। अब ऐसे में जो सवाल आता है कि क्या इसकी वजह हम गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी नहीं कर सकते हैं या फिर क्या भर्ती के दौरान छंटनी हो जाएगी। बता दें साल 2024 में एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें बागपत के रहने वाले एक युवक को टैटू के कारण दिल्ली पुलिस भर्ती में रिजेक्ट कर दिया गया है।

दीपक के इसके लिए कानून का सहारा लिया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया कि हल्के पड़ चुके टैटू के आधार पर उम्मीदवार को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। इस लेख में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरकारी नौकरी में टैटू को लेकर क्या नियम हैं।

क्या टैटू की वजह से किया जा सकता है रिजेक्ट?

Why is a tattoo not allowed for government job

अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपके शरीर पर टैटू बना है, तो परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि सभी नौकरियों में टैटू को बनवाने के लिए मनाही नहीं है। केवल कुछ ही ऐसी जॉब्स प्रोफाइल है, जिसमें टैटू बनवाने की सख्त पाबंदी है। टैटू को लेकर ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से एचआईवी, स्किन डिजीज, हेपेटाइटिस ए और बी जैसी बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है नौकरियों में समानता दिखाने के लिए किया जाता है।

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आर्मी जॉब्स में टैटू को लेकर क्या हैं नियम? (Indian Army Tattoo Rules)

Why is a tattoo not allowed for government jobs

अगर आप इंडियन आर्मी की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो बता दें कि अगर आपके शरीर पर किसी प्रकार का टैटू बना है, तो आपको भर्ती में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर शरीर पर टैटू बना है, तो उस व्यक्ति की पहचान कर पाना आसान होता है। सेनी में सुरक्षा के नजरिए से यह सही नहीं है।

टैटू को लेकर क्या हैं नियम?

Is a tattoo allowed in a government exam

टैटू को लेकर भारत की गाइडलाइन के अनुसार, जनजाति के प्रचलित रीति-रिवाजों और परंपराओं से जुड़े शख्स के शरीर में किसी भी हिस्से पर स्थायी टैटू बनवाने की अनुमति है। वहीं अन्य लोगों के सेफ और छोटे टैटू की परमिशन है। लेकिन इसमें किसी जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय नौसेना, तटरक्षक और पुलिस विभाग में शामिल होने कैंडिडेट्स के बॉडी के किसी बाहरी हिस्से पर टैटू नहीं होना चाहिए। खासकर कोहनी से कलाई तक या हथेली के पिछले हिस्से में टैटू की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही अगर आपके अंग पर किसी प्रकार का अभद्र या आपत्तिजनक टैटू है, तो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

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Image credit-Freepik

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