Lok Sabha elections 2024: चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान किया है। चुनाव सात चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक होंगे। मतगणना 4 जून 2024 को होगी। आदर्श आचार संहिता भी चुनाव आयोग द्वारा घोषित तारीख से ही लागू हो गई है। पर इन सब के अलावा क्या आप जानते हैं कि चुनाव आयोग (ECI) मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश का ऐलान करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स मतदान में भाग ले सकें। लेकिन, कई ऐसे भी दफ्तर हैं, जो इस दिन खुले रहते हैं। साथ ही भारत में वोट देने के लिए किसी शख्स को कम से कम 18 साल की उम्र का होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी मतदान के दिन आपको छुट्टी नहीं देती है, तो आप इन तरीकों से शिकायत भी कर सकते हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act)
इसके लिए वोटर भारत में मिलने वाली संवैधानिक अधिकारों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act) भारत की संसद का एक अधिनियम है, इसकी मदद ले सकता है। यह अधिनियम संसद के सदनों और हर एक राज्य के विधानमंडल के सदनों या सदनों के चुनाव के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता तय करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के तहत निर्वाचन निर्देशों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध माना जाता है। 'मतदाता हेल्पलाइन' ऐप से आप निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोज सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, चुनावों के बारे में जान सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 (Article 326 of the Constitution of India)
साथ ही भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 सभी नागरिकों को 18 साल की उम्र का हो जाने पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या शिक्षा के आधार पर भेदभाव किए बिना, मतदान का अधिकार देता है। यह अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उस निर्वाचन क्षेत्र में हर एक कंपनी को छुट्टी देना जरूरी होता है। साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए इस अधिनियम के मुताबिक सभी कर्मचारी को Paid Leave देनी चाहिए। जिसका मतलब है कि कोई भी कंपनी वोट देने के लिए अपने कर्मचारी का वेतन नहीं काट सकती है।
वहीं, अगर कोई कंपनी मतदान के दिन छुट्टी नहीं देती है, तो उस हालत में कर्मचारी इसकी शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग से या उसकी ओर से नामित अधिकारियों से संपर्क करके शिकायत कर सकता है।
पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक (According to Panchayati Raj Act)
इसके साथ ही पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी किसी दुकान, वाणिज्य संस्थान, कारखाना, हाइड्रल प्रोजेक्ट, निर्माण कार्य, ठेकेदार या किसी आउटसोर्स कंपनी में काम करता है, तो उसे मतदान के दिन वेतन के साथ अवकाश दिया जाएगा।
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पंचायती राज का काम, ग्राम स्तर पर जन विकास के कामों और उनके रख-रखाव की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना होता है। इसके अलावा, पंचायती राज का काम ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण भी तय करना है। इन सबके बावजूद मतदान के लिए सभी वोटर को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। इस नियम को न मानने पर कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है।
ECI की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें
- ECI की वेबसाइट https://eci.gov.in/ पर जाएं।
- 'मतदाता सेवा' टैब पर क्लिक करें।
- 'चुनाव शिकायत लिंक' पर क्लिक करें।
- 'शिकायत दर्ज करें' बटन पर क्लिक करें।
- जरूरी जानकारी भरें और अपनी शिकायत दर्ज करें।
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Image credit: Freepik/eci
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