Lok Sabha elections 2024: चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान किया है। चुनाव सात चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक होंगे। मतगणना 4 जून 2024 को होगी। आदर्श आचार संहिता भी चुनाव आयोग द्वारा घोषित तारीख से ही लागू हो गई है। पर इन सब के अलावा क्या आप जानते हैं कि चुनाव आयोग (ECI) मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश का ऐलान करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स मतदान में भाग ले सकें। लेकिन, कई ऐसे भी दफ्तर हैं, जो इस दिन खुले रहते हैं। साथ ही भारत में वोट देने के लिए किसी शख्स को कम से कम 18 साल की उम्र का होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी मतदान के दिन आपको छुट्टी नहीं देती है, तो आप इन तरीकों से शिकायत भी कर सकते हैं।
इसके लिए वोटर भारत में मिलने वाली संवैधानिक अधिकारों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act) भारत की संसद का एक अधिनियम है, इसकी मदद ले सकता है। यह अधिनियम संसद के सदनों और हर एक राज्य के विधानमंडल के सदनों या सदनों के चुनाव के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता तय करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के तहत निर्वाचन निर्देशों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध माना जाता है। 'मतदाता हेल्पलाइन' ऐप से आप निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोज सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, चुनावों के बारे में जान सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
साथ ही भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 सभी नागरिकों को 18 साल की उम्र का हो जाने पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या शिक्षा के आधार पर भेदभाव किए बिना, मतदान का अधिकार देता है। यह अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उस निर्वाचन क्षेत्र में हर एक कंपनी को छुट्टी देना जरूरी होता है। साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए इस अधिनियम के मुताबिक सभी कर्मचारी को Paid Leave देनी चाहिए। जिसका मतलब है कि कोई भी कंपनी वोट देने के लिए अपने कर्मचारी का वेतन नहीं काट सकती है।
वहीं, अगर कोई कंपनी मतदान के दिन छुट्टी नहीं देती है, तो उस हालत में कर्मचारी इसकी शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग से या उसकी ओर से नामित अधिकारियों से संपर्क करके शिकायत कर सकता है।
इसके साथ ही पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी किसी दुकान, वाणिज्य संस्थान, कारखाना, हाइड्रल प्रोजेक्ट, निर्माण कार्य, ठेकेदार या किसी आउटसोर्स कंपनी में काम करता है, तो उसे मतदान के दिन वेतन के साथ अवकाश दिया जाएगा।
इसे भी पढ़े: National Voters Day 2024: हर साल 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है इसका इतिहास
पंचायती राज का काम, ग्राम स्तर पर जन विकास के कामों और उनके रख-रखाव की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना होता है। इसके अलावा, पंचायती राज का काम ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण भी तय करना है। इन सबके बावजूद मतदान के लिए सभी वोटर को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। इस नियम को न मानने पर कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है।
इसे भी पढ़े: इस बार देने वाली हैं वोट तो वोटर कार्ड नंबर से लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम
अगर आपको हमारी स्टोरी से जुड़े सवाल हैं, तो आप हमें आर्टिकल के ऊपर दिये गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना न भूलें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हर जिंदगी से जुड़े रहें।
आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है! हमारे इस रीडर सर्वे को भरने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। इससे हमें आपकी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। यहां क्लिक करें-
Image credit: Freepik/eci
Herzindagi video
हमारा उद्देश्य अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सही, सुरक्षित और विशेषज्ञ द्वारा वेरिफाइड जानकारी प्रदान करना है। यहां बताए गए उपाय, सलाह और बातें केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी भी तरह के हेल्थ, ब्यूटी, लाइफ हैक्स या ज्योतिष से जुड़े सुझावों को आजमाने से पहले कृपया अपने विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, [email protected] पर हमसे संपर्क करें।