Toll Plaza Rules in India: यात्रा करते वक्त हम सभी की गाड़ी टोल प्लाजा पर रुकती है। टोल पार करने के लिए हमें टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार टैक्स का भुगतान करना पड़े। इस आर्टिकल में जानें कि आखिर आपको कब टैक्स का भुगतान करने का आवश्यकता नहीं है।
जानें टोल टैक्स के नियम
एनएचएआई के दिशानिर्देशों और जीआर अधिसूचना 2018 के अनुसार, अगर आपकी गाड़ी को 10 सेकंड से अधिक समय का इंतजार करना पड़े और अगर टोल बूथ के सामने कार लाइन की सौ मीटर से अधिक लंबी लाइन है तो आपको टोल टैक्स भरने का आवश्यकता नहीं है। आप बिना टैक्स दिए ही जा सकते हैं।
मशीन खराब हो तो...
टोल टैक्स का भुगतान करते वक्त अधिकारियों के पास एक मशीन होती है जिससे वो गाड़ी का फास्टैग काटते हैं। अगर यह मशीन भी खराब हो तो आपको टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
इन लोगों को नहीं देना होता टैक्स
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, भारत के चीफ जस्टिस, लोक सभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज और केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे पदों पर काम कर रहे नागरिकों को टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है।
अधिक समय होने पर टोल नहीं देना होगा
NHAI ने मई 2021 में दिशानिर्देश जारी किए थे। इनके अनुसार हर टोल प्लाजा पर प्रति वाहन सर्विस टाइम 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर यात्री बिना टोल का भुगतान किए जा सकते हैं।
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Photo Credit: Freepik
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