PF Claim Rejection के बाद कब कर सकते हैं दोबारा अप्लाई? यहां जानें प्रोसेस

पीएफ क्लेम करने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि वह रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में खाताधारक काफी परेशान हो जाते हैं। हालांकि, इसका भी उपाय है। आप कुछ नियमों का पालन करके दोबारा अप्लाई करके भी क्लेम कर सकते हैं।
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How To Clain PF Again: काफी बार ऐसा देखा गया है कि EPFO के लिए सही तरीके से क्लेम करने के बाद भी यह रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और आपका पीएफ क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपको इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले ही साल EPFO ने इस परेशानी को दूर करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी, ताकि यूजर्स को इस समस्या से बचने में मदद मिल सके। काफी बार ऐसा भी होता है कि ईपीएफओ रिजेक्ट होने के बाद लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसके लिए दोबारा अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस आर्टिकल में आपको यही बताने जा रहे हैं कि पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के बाद आप कब और कैसे इसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।

आखिर क्यों रिजेक्ट हो जाता है ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम?

ppf account

आपके ईपीएफ दावे को ऑनलाइन रिजेक्ट किए जाने के कई कारण हो सकते हैं। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म में दी गई जानकारी गलत या अधूरी होने की वजह से कई बार क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सकती है, जैसे कि बैंक खाते का विवरण, सदस्य का विवरण, या यहां तक कि रोजगार से संबंधित विवरण, ये सभी रिजेक्श के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफ प्रणाली के बाहर डिएक्टिवेट यूएएन या फिर ऐसा यूएएन जो पीएफ से मेल ही नहीं खाता है। कुल मिलाकर अगर गलत यूएएन मंबर आप फॉर्म में दर्ज करते हैं तो भी आपको रिजेक्शन झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा आप जितना पैसा निकालना चाहते हैं वो पैसा आपके पीएफ खाते में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर भी आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

इतने दिन बाद कर सकते हैं पीएफ को रिक्लेम

ppf Account details

  • सबसे पहले, आपको अपने पीएफ दावे के खारिज होने का कारण पता लगाना होगा। यह जानकारी पीएफ दावे की स्थिति में मिल सकती है। कारण जानना जरूरी है ताकि आप इसे सुधार सकें। आपको बता दें कि फॉर्म रिजेक्ट होने के एक से दो दिनों के भीतर आप दोबारा क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
  • कारण की पहचान करने के बाद, समस्या को ठीक करने के लिए आपको जो गाइड लाइन दी जा रही है इसे फॉलो करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका अनुरोध इसलिए अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि चेक पर कोई नाम नहीं है, तो आप बैंक से नई चेकबुक मांग सकते हैं या इसके बजाय बैंक पासबुक जमा कर सकते हैं।
  • यूजर्स अपना आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके यूएएन सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • क्लेम के लिए लागू दावा फॉर्म पर क्लिक करें, उदाहरण के लिए, ऑनलाइन सेवा अनुभाग से फॉर्म 19, 10सी, या 31।
  • अपना बैंक खाता विवरण दर्ज करें। कंफर्म करने के लिए बैंक खाता संख्या दोबारा दर्ज करें।
  • जिस क्लेम के प्रकार के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके अनुसार फॉर्म चुनें।
  • अपना विवरण, पता भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और अपना पीएफ दावा आवेदन जमा करें।
  • एक बार आवेदन जमा हो जाने पर, अपने आवेदन की प्रगति की निगरानी के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी स्थिति पर नजर रखें।

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Image credit- Freepik


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