आपके ITR भरने के बाद रिफंड न मिलना कई कारणों से हो सकता है। आइए जानते हैं कुछ सामान्य कारण और उनके समाधान। इसके लिए यह सुनिश्चित करें कि आपने ITR भरते समय अपना बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और नाम सही-सही भरा है। अगर कोई त्रुटि है, तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल संशोधित करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
अक्सर, ITR फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन न करना एक आम गलती होती है। ITR फाइल करने के बाद, उसे वेरीफाई करना जरूरी है। वेरिफिकेशन ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ई-वेरीफाई विकल्प के माध्यम से या फॉर्म ITR-V को सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) में भेजकर किया जा सकता है। ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में 4 से 5 हफ्ते का समय लग सकता है। अगर आपके रिटर्न में पेंडिंग टैक्स भुगतान है, तो आपका रिफंड रोक दिया जा सकता है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह जांचें कि कोई पेंडिंग कर भुगतान तो नहीं है। अगर है, तो उसे तुरंत निपटाएं।
प्रोसेसिंग में देरी होने पर ये काम करें
कभी-कभी, आयकर विभाग द्वारा ITR प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। इसके लिए आप अपने ITR स्टेटस को ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अगर प्रोसेसिंग में देरी हो रही है, तो आप अपने असिस्टेंट सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से संपर्क कर सकते हैं। वहीं, अगर आपके ITR में दी गई जानकारी फॉर्म 26AS से मेल नहीं खाती है, तो रिफंड में देरी हो सकती है। इसके लिए आप फॉर्म 26AS को डाउनलोड करके उसकी जांच करें और सुनिश्चित करें कि उसमें दी गई जानकारी आपके ITR से मेल खाती है। आयकर विभाग से संबंधित किसी नोटिस या मांग का जवाब न देने पर आप रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर को नियमित रूप से चेक करें। अगर किसी नोटिस या सूचना का जवाब देना जरूरी है, तो तुरंत कार्रवाई करें।
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आईटीआर भरने के बाद भी रिफंड न आने के कई कारण हो सकते हैं
- आईटीआर में गलत जानकारी: आईटीआर में गलत जानकारी देने से रिफंड में देरी हो सकती है।
- बैंक खाते की गलत जानकारी: रिफंड के लिए बैंक खाते की गलत जानकारी देने से रिफंड नहीं मिल पाता है।
- आईटीआर की प्रोसेसिंग में देरी: आईटीआर की प्रोसेसिंग में देरी होने से रिफंड में देरी हो सकती है।
- रिफंड की राशि कम होना: रिफंड की राशि कम होने से रिफंड नहीं मिल पाता है।
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इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, आप ये कदम उठा सकते हैं
- आईटीआर की स्थिति की जांच करें। आईटीआर की स्थिति की जांच करने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- बैंक खाते की जानकारी की जांच करें। बैंक खाते की जानकारी की जांच करने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- आयकर विभाग से संपर्क करें। आयकर विभाग से संपर्क करने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं या आयकर विभाग के कार्यालय में जा सकते हैं।
कई बार रिफंड में देरी के कारणों को जानने के लिए आयकर विभाग से बात करना जरूरी होता है। रिटर्न की गई ई-फाइलिंग से संबंधित सवालों और ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर 1800-103-0025 और हेल्पडेस्क नंबर 080-46122000 पर संपर्क करें। इन कदमों को उठाकर, आप अपने रिफंड की समस्या का समाधान कर सकते हैं।
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