अगर किराएदार घर खाली करने से इनकार कर दे तो क्या करें? फटाफट जान लीजिए

Can a tenant stay after an agreement expires: अक्सर किराएदार एग्रीमेंट पूरा होने के बाद भी घर खाली नहीं करते हैं। ऐसे में मकानमालिक को समझ ही नहीं आता, उसे क्या करना चाहिए। आइए जानें, अगर किराएदार घर खाली करने से मना कर दे, तो क्या करना चाहिए? 
  • Nikki Rai
  • Editorial
  • Updated - 2025-05-06, 14:01 IST
Can a tenant stay after an agreement expires

What to do when a tenant refuses to leave: किसी भी मकानमालिक को घर किराए पर देते हुए, कई बातों का ख्याल रखना होता है। अगर घर किराए पर देते हुए, आप सावधानी नहीं बरतते हैं, तो किराएदार आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। मकान किराए पर देते हुए, किराएदार और मकानमालिक के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इसे रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। रेंट एग्रीमेंट आमतौर पर 11 महीनों के लिए होता है।

रेंट एग्रीमेंट में आमतौर पर किराए की रकम, किराएदार और मकानमालिक का नाम, मकान का ए़ड्रेस और रहने की अवधि का जिक्र किया जाता है। इसके अलावा, इसमें कुछ शर्तों का भी जिक्र होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किराएदार घर खाली करने से ही इनकार कर दे तो क्या होगा? आइए जानें, अगर किराएदार घर खाली करने से इनकार करे, तो क्या करना चाहिए?

रेंट एग्रीमेंट में लिखी होती है हर बात

Everything is written in the rent agreement

किराए पर घर देते हुए, रेंट एग्रीमेंट करवाना बहुत ही जरूरी होता है। रेंट एग्रीमेंट सामान्य तौर पर 11 महीनों के लिए बनता है। इसमें किराएदार से लेकर मकानमालिक तक का जिक्र, किराया और अन्य सभी शर्तों का जिक्र होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ किराएदार रेंट एग्रीमेंट की शर्तों को मानने से ही इनकार कर देते हैं। कई बार तो किराएदार घर खाली करने से भी इनकार कर देते हैं और उल्टा मकानमालिक से ही झगड़ा करने लगते हैं। ऐसे में मकानमालिक को घबराने की जरूरत नहीं है।

कानून की ले सकते हैं मदद

अगर आपका किराएदार घर खाली करने से इनकार कर देते हैं, तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक वकील से बात करके अपनी समस्या बतानी होगी। इसके बाद, आपका वकील किराएदार को बेदखली का लीगल नोटिस भेज सकता है। इस नोटिस के बाद किराएदार को 15 से 30 दिन के भीतर ही घर खाली करना होगा। अगर वह फिर भी घर खाली नहीं करता है, तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं।

किराएदार मकान खाली ना करें, तो ये करें?

If the tenant does not vacate the house, then this should be done

अगर लीगल नोटिस भेजने के बाद भी किराएदार घर खाली करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत केस फाइल कर सकते हैं। इस प्रोसेस के बाद आप अपना घर किराएदार से कोर्ट का ऑर्डर लेकर खाली करवा सकते हैं।

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Image Credit: Her Zindagi

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