भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अलग-अलग कई स्कीम चलाई जाती हैं। इन्ही स्कीम में से एक है सखी निवास स्कीम। इस स्कीम में कामकाजी महिलाओं को होस्टल की सुविधा दी जाती है। इस स्कीम के तहत होस्टल की सुविधा कौन-कौन ले सकता है और रजिस्ट्रेशन से जुड़े तमाम सवालों के जवाब के लिए पढ़ें पूरा आर्टिकल।
सखी निवास स्कीम
भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में सखी निवास योजना के तहत किराये पर होस्टल की सुविधा दी जाती है। इस होस्टल में केवल कामकाजी महिलाओं और उनके बच्चों को रखने की अनुमति है। बहुत सी महिलाएं अपने घरों से दूर शहरों में आकर काम करती हैं जिनको सुरक्षा देने के मकसद से इस स्कीम की शुरुआत की गई है। पहले इस स्कीम को वर्किंग वुमन होस्टल नाम से जाना जाता था।
कितनी उम्र तक के बच्चे रह सकते हैं साथ
सखी निवास स्कीम के तहत महिला अगर शादीशुदा है तो वो अपनी 18 साल तक की लड़की और 12 साल तक के लड़के को भी अपने साथ इस होस्ट में रख सकती है। दरअसल बहुत बार बच्चे भी अपनी मां के साथ अन्य स्थानों पर जाकर रहते हैं जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
किन राज्यों में है सखी निवास
मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन की वेबसाइट पर मौजूद प्रेस रिलीज के मुताबिक बच्चों के लिए डे केयर सुविधा के साथ देश में 494 कार्यात्मक कामकाजी महिला छात्रावास हैं। गोआ, दिल्ली, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, बिहार और असम समेत कई राज्यों में इस स्कीम की सुविधा दी जा रही है।
कैसे करें आवेदन
इस स्कीम का फायदा वही महिलाएं उठा सकती हैं जिनकी आय शहरों में प्रति माह 50,000/ रुपए से कम हो। इस स्कीम में आवेदन देने के लिए आप महिला एवं बाल विकास विभाग में संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान आपको कई पर्सन डॉक्यूमेंट प्रूफ से रूप में सबमिट करने होंगे।
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तो ये थी सखी निवास स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आप इसके अलावा किसी और स्कीम से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर करें।
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Photo Credit: Twitter
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