किराए पर रहने और अपना मकान किराए पर देने वाले दोनों ही लोगों को शायद इन बातों की जानकारी न हो, भारत के कानून में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख कर क्या नियम और कानून हैं। किराएदार की प्राइवेसी और रेंट एग्रीमेंट से लेकर मकान मालिक के अधिकार बताए गए हैं। रोजगार और पढ़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने वाले लोगों को हमारी एक्सपर्ट एडवोकेट प्रीति सिंह की बातें जान लेनी चाहिए।
क्या है किराया नियंत्रण अधिनियम
भारत में, मकान मालिक और किरायेदार दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला कानून किराया नियंत्रण अधिनियम (Rent Control Act) के तहत निर्धारित किया जाता है। सन् 1948 का अधिनियम किरायेदारों पर लागू होता था, जिसे 1992 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम का मकसद मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2021 में इस मामले पर कुछ नियम भी लागू किए हैं, जैसे रेंट एग्रीमेंट का बनवाना, किराएदार की गैरमौजूदगी में मकान मालिक का घर का ताला न तोड़ना।
किराया नियंत्रण अधिनियम का मकसद मकान मालिकों और किरायेदारों दोनों के एक दूसरे के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। किरायेदारों को बिना किसी खास वजह से बेदखल किए जाने और एक्स्ट्रा किराया देने से बचाता है, इस अधिनियम के तहत किरायेदार का अधिकार मिलता है।
इसे भी पढ़ें: क्या आप किराएदार हैं, यहां जानें अपने सारे अधिकार
इसके अलावा, मकान मालिक किरायेदार को किसी खास वजह के आधार पर बेदखल कर सकते हैं, जैसे कि किरायेदार पूरा किराया देने में असमर्थ है या मकान में कोई गैर कानूनी एक्टिविटी चल रही है, अगर एग्रीमेंट की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है या मकान मालिक को प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ने पर। मकान मालिक ऐसी वाजिब जरूरतों के आधार पर प्रॉपर्टी खाली करा सकता है।
हालांकि, मकान मालिक को अपनी जरूरतों के हिसाब से शर्त के मुताबिक किरायेदार को खाली करने का समय देना होगा। बिना किसी दूसरे ठिकाने के मिल जाने से पहले तय किए गए समय से पहले बेदखल नहीं कर सकते हैं।
क्या है किराया नियंत्रण अधिनियम के लाभ
- एडवोकेट प्रीति सिंह बताती हैं कि किराएदार को उचित किराया पेमेंट करने का अधिकार है। उचित किराया का मतलब होता है कि यह बाजार मूल्य के हिसाब से ही रेंट होना चाहिए और किरायेदार की आय का एक उचित हिस्सा होना चाहिए।
- किरायेदार को संपत्ति की सुविधाओं का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है। इन सुविधाओं में बिजली, पानी, गैस और पार्किंग की जगह शामिल होती है।
- किराएदार को संपत्ति पर सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। उसमें आग, चोरी और अन्य आपात स्थितियों से सुरक्षा सुविधा शामिल होता है।
- किसी किराएदार को निजता का भी अधिकार मिलता है। यह अधिकार मकान मालिक को किरायेदार के घर में बिना अनुमति के प्रवेश करने से रोकता है।
- किराएदार को अनुचित बेदखली के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है। अनुचित बेदखली का मतलब है कि किरायेदार को बिना किसी उचित कारण के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता है।
- किराएदार को जमानत राशि वापस लेने का अधिकार है। जमानत राशि को किरायेदार की जिम्मेदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि किरायेदार द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।
इसे भी पढ़ें: किराए के घर में रहती हैं तो जरूर जानिए अपने ये अधिकार
हालांकि, किरायेदार संपत्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो उसे मकान मालिक जमानत राशि वापस कर सकता है और संपत्ति खाली करने का अनुरोध कर सकता है। किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई कानून हैं। इन कानूनों में मकान मालिक और किरायेदार अधिनियम (1988) और किरायेदार के अधिकार अधिनियम (1974) शामिल होते हैं।
किरायेदारों के अधिकार
- अनुचित तरीके से बेदखल होने से सुरक्षा
- अनुचित किराया देने से सुरक्षा
- सभी जरूरत की सुविधाओं को लेने का अधिकार
मकान मालिकों के अधिकार
- उचित आधार पर किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार
- किराया नियंत्रण बोर्ड के गठन करने का अधिकार
- किराया नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन के लिए कानून से दंड की मांग करने का अधिकार या मुआवजा लेने का अधिकार
अगर आप मकान मालिक या किरायेदार हैं, तो यह जरूरी है कि आप अधिनियम के बारे में जानकारी रखें ताकि आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं।
अगर आपको हमारी स्टोरी से जुड़े सवाल हैं, तो आप हमें आर्टिकल के ऊपर दिये गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना न भूलें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हर जिंदगी से जुड़े रहें।
Image credit: Freepik
HerZindagi ऐप के साथ पाएं हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी से जुड़ी हर जानकारी, सीधे आपके फोन पर! आज ही डाउनलोड करें और बनाएं अपनी जिंदगी को और बेहतर!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों