BH सीरीज नंबर प्लेट Indian Vehicle Registration System में एक नई पहल है। यह उन वाहनों के लिए है, जो भारत के अलग-अलग राज्यों में बिना किसी अलग से टैक्स या परमिट के चल सकें। BH का मतलब है भारत। यह नंबर प्लेट उन वाहनों को दी जाती है जो पूरे भारत में चल सकते हैं। पहले, अगर आप किसी दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी लेकर जाते थे, तो आपको उस राज्य में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता था। लेकिन BH सीरीज नंबर प्लेट के साथ, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
क्या है BH नंबर प्लेट का मतलब
BH नंबर प्लेट, एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आती है, जिसे पूरे भारत में किसी एक वाहन को दिया जाता है। यह नंबर प्लेट उन लोगों के लिए है, जिनकी नौकरी के चलते उन्हें अलग-अलग जगहों पर शिफ्ट होना पड़ता है। इस नंबर प्लेट की खासियत यह है कि इससे वाहन मालिक को एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया जा सकता है। यानी, दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। इससे वाहन मालिकों को काफी परेशानी से बचा जा सकता है।
BH नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने वाले लोगों में शामिल हैं
- केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी, जैसे सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मचारी।
- पीएसयू विभाग के कर्मचारी या रक्षा कार्मिक। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य।
- निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी, जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी जो भारत में तैनात हैं।
BH नंबर प्लेट को साल 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने लॉन्च किया था। BH नंबर प्लेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है, '24BH 2222XX' इसमें '24' रजिस्ट्रेशन का साल, 'बीएच' भारत सीरीज, '2222' रजिस्ट्रेशन नंबर, और 'XX' वाहन की कैटेगरी को दर्शाता है।
भारत सीरीज (बीएच) नंबर प्लेट के कई फायदे हैं
यह नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य है। यानी, बीएच सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों को किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय वाहन को दोबारा रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती। इससे समय और पैसों की बचत होती है। बीएच सीरीज नंबर प्लेट से कागजी कार्रवाई कम होती है। अगर किसी वाहन को चोरी हो जाए या दुर्घटना हो जाए, तो बीएच सीरीज नंबर प्लेट से अधिकारियों को वाहन मालिक की पहचान करने में आसानी होती है। बीएच सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों को एक बार में 24 महीने का रोड टैक्स देना होता है। अगर आप दो साल के बाद टैक्स देना भूल जाते हैं, तो आपको हर दिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
बीएच सीरीज रजिस्टर्ड वाहनों के लिए बीमा प्रीमियम, उनके संबंधित राज्य-रजिस्टर्ड समकक्षों की तुलना में ज़्यादा महंगा नहीं होता। कुछ राज्यों में इस पर रोड टैक्स में छूट दी जाती है।
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BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए कैसे करें आवेदन
भारत सीरीज (BH) नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने के लिए, आप रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री (MoRTH) के वाहन पोर्टल पर जा सकते हैं
- पोर्टल पर लॉगिन करें।
- Vehicle Registration टैब पर क्लिक करें।
- अपना राज्य या केंद्रशासित प्रदेश चुनें।
- Apply For New Registration टैब पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मेन्यू से Bharat Series चुनें।
- गाड़ी की जानकारी दर्ज करें, जैसे कि आपका नाम, पता, गाड़ी का मॉडल, चेचिस, इंजन वगैरह।
- आईडी प्रूफ और पता प्रूफ के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें।
- फीस जमा करने के बाद, एक कन्फर्मेशन स्लिप मिलेगी, जिसमें एक यूनिक एप्लिकेशन नंबर होगा।
- आवेदन भरते समय, सीरीज टाइप में BH का ऑप्शन चुनें।
- वर्किंग सर्टिफिकेट (फॉर्म 60) या आधिकारिक आईडी की कॉपी सबमिट करें।
- रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) से BH सीरीज के लिए मंजूरी लें।
- प्रोसेस पूरा होने के बाद, वाहन पोर्टल भारत के सभी राज्यों में जारी रेंडम नंबर में BH सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर देगा।
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