Delhi High Court Statement on Marriage: शादी करते वक्त बहुत से पहलुओं पर गौर किया जाता है। बहुत बार परिवार की सहमति ना होने की वजह से कपल को अलग भी होना पड़ता है। बहरहाल, संवैधानिक अधिकार की बात करें तो परिवार शादी करने के लिए मना नहीं कर सकता है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पार्टनर चुनने के अधिकार पर टिप्पणी दी।
मनपसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार (Right To Marry Person Of Choice Indelible)
हाल ही में शादी के बाद अपने परिवार द्वारा धमकियों का सामना कर रहे कपल को पुलिस ने सुरक्षा दी। इस बारे में बात करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है "अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अमिट और संवैधानिक रूप से संरक्षित है। यहां तक कि परिवार के सदस्य भी ऐसे वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं।"
कोर्ट का कहना है कि अगर बालिग पार्टनर एक दूसरे से शादी करना का फैसला लेते हैं तो परिवार के सदस्य भी आपत्ति नहीं कर सकते हैं। ऐसा होने पर आप कानून की मदद ले सकते हैं।
इसे भी पढ़ेंःतलाक लेने से पहले जरूर जान लीजिए ये सभी नियम
जानें एक्सपर्ट ने क्या कहा
रेने जॉय कहती हैं, "दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के अधिकार की पुष्टि करते हुए पारित आदेश के तहत अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का फैसला सराहनीय है। यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता के मूलभूत सिद्धांत के अधिकार को बरकरार रखता है।"
"दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह इस विचार की पुष्टी करता है कि प्रेम और व्यक्तिगत रिश्तों को सहमति से निर्देशित किया जाना चाहिए न कि बाहरी तौर पर से प्रभावित होकर।
संविधान का अनुच्छेद 21 देता है शादी करने का अधिकार (right to marry person of choice)
भारत के सविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, "किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।" यही अनुच्छेद मनपसंद पार्टनर से बिना किसी भी तरह की आपत्ति के शादी करने का अधिकार देता है।"
क्या लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती है? (Is the right to marry a person of one's choice)
समय-समय पर ऐसे भी मामले सामने आते रहे हैं, जब लड़कियों को अपनी पसंद के लड़के से शादी करने पर परिवार राजी नहीं होता है। बता दें कि कानून लड़कों और लड़कियों के लिए बराबर है। हर किसी का अधिकार है कि वो अपनी पसंद के पार्टनर से शादी करे।
इसे भी पढ़ेंःHaqse: क्या फिजिकल रिलेशन ना बनाना भी मानसिक प्रताड़ना है, जानें क्या कहता है कानून
अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचानेa का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हरजिंदगी से।
Image Credit - Freepik
HerZindagi ऐप के साथ पाएं हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी से जुड़ी हर जानकारी, सीधे आपके फोन पर! आज ही डाउनलोड करें और बनाएं अपनी जिंदगी को और बेहतर!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों