फोटो और वीडियो शेयर करने से पहले जान लें इनसे जुड़े सभी नियम, वरना हो सकती है जेल

क्या आप भी बिना सोचे-समझे सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर कर देते हैं। अगर हां, तो आपको बता दें कि इस वजह से आप जेल भी जा सकते हैं।

 
What is the section for misuse of photos

इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में लोग जरूरी दस्तावेज साथ-साथ वीडियो और फोटो शेयर करते हैं। कई बार हम वायरल हो रहे वीडियो और फोटो को बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं। ये मैसेज कई बार गलत और अफवाह पूर्ण होते हैं, जिसकी वजह से लोगों तक गलत जानकारी पहुंचती है। इसके अलावा सोशल मीडिया के दौर में फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए सरकार की बीते कई वर्षों में कई नए नियम पेश किए हैं। इस आर्टिकल में आज हम आपको वीडियो और फोटो शेयर करने से जुड़े नियम के बारे में बताने जा रहे हैं।

भारत देश में फोटो और वीडियो शेयर करने को लेकर कई सख्त कानून बनाए गए हैं, जिनके उल्लंघन पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021

Photo and video sharing law

इस एक्ट में अंतर्गत इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट से जुड़े नियम-कानून बनाए गए है। सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर और होस्ट करते वक्त यूजर्स की प्राइवेसी और न्यूडिटी का खास ख्याल रखें, वरना आपको जेल जाना पड़ सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

इस एक्ट में फोटो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक साइन, कॉपी राइट जैसे मामलों के उल्लंघन करने से जुड़ा नियम बना हुआ है। अगर आप बिना परमिशन के इस तरह के वीडियो या फोटो को शेयर करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती हैं।

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भारतीय दंड संहिता, 1860

Photo and video sharing law in india

इस अधिनियम के अंतर्गत, भारत के अंदर भारतीय नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों से जुड़े दंड का नियम बनाया गया है।

अभद्र भाषा अधिनियम,1956

इस अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को ऑनलाइन गाली-गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग कर बात करने पर सजा का प्रावधान है।

फोटो और वीडियो शेयर करने पर कब हो सकती है सजा

Photo and video sharing law hindi

  • अगर आप किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा हो सकती है।
  • अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करता है या उसे मानसिक रूप से पीड़ित करने के लिए उसकी वीडियो और फोटो शेयर करता है। ऐसी स्थिति में परेशान करने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान है।
  • अभद्र भाषा और यौन रूप से जुड़ी सामग्री को सोशल मीडिया पर पोस्ट या शेयर करता है।

ऐसे कर सकते हैं शिकायत

अगर आपको लगता है कि कोई फोटो और वीडियो इस बात का उल्लंघन कर रहा है तो आप साइबर अपराध शिकायत पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ और महिला आयोग http://ncw.nic.in/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं।

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Image credit- Freepik

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