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Vande Mataram Song New Guidelines

National Anthem से पहले अब बजेगा वंदे मातरम्, गीत को लेकर बदले गए नियम; जानें National Song कब-कहां कितना है गाना?

Bankim Chandra Chatterjee Vande Mataram New Rules: केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम गीत को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और महत्वपूर्ण आयोजनों में इस गीत के छह छंद बजाना अनिवार्य होगा। साथ ही गीत बजने पर राष्ट्रगान की तरह खड़े होकर सम्मान देना होगा।
Editorial
Updated:- 2026-02-11, 14:00 IST

Vande Mataram Song New Guidelines Kya Hain: केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। यह निर्देश 28 जनवरी, 2026 को जारी किए गए औपचारिक सरकारी आदेश के माध्यम से लागू किए गए हैं। इसके तहत तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों और संबोधनों से पहले और बाद में और राज्यपालों के आगमन सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम का छह छंदों वाला, 3 मिनट और 10 सेकंड का संस्करण बजाना अनिवार्य है। चलिए नीचे जानते हैं वंदे मातरम गीत को लेकर क्या नियम हैं-

राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं?

Vande Mataram new guidelines

 28 जनवरी को जारी किए गए 10 पेज की नोटिस में, मंत्रालय ने कहा था कि राष्ट्रगान जन गण मन को गाने या बजाने से पहले वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान सुनने वाले लोगों को खड़ा रहना होगा। पहले इस गीत के केवल दो छंद गाए जाते थे, लेकिन जारी किए गए निर्देश में मूल विस्तारित यानी पूरे गीत को मान्यता दी गई है।

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वंदे मातरम को लेकर कहां-कहां लागू की गई गाइडलाइन?

national song ko lekar naye niyam kya hain

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन विशेष रुप से सरकारी समारोहों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों, शैक्षिणक संस्थानों के आधिकारिक आयोजनों और अन्य सरकारी प्रोटोकॉल वाले आयोजनों पर लागू की गई है। हालांकि अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए किसी प्रकार का कोई दंड नहीं तय नहीं है।

वंदे मातरम गीत कब लिखा गया था?

बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इस गीत को 1870 के दशक में बंगाली में रचित इस गीत को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। साल 1950 में गीत के पहले दो छंदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया।

राष्ट्रीय गीत के लिए क्या पहले कोई प्रोटोकॉल बनाया गया था?

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वंदे मातरम गाने के लिए पहले किसी प्रकार का कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं था। वहीं राष्ट्रीयगान जन गण मन के धुन, अवधि और गायन को लेकर नियम निर्धारित हैं।

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