
Vande Mataram Song New Guidelines Kya Hain: केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। यह निर्देश 28 जनवरी, 2026 को जारी किए गए औपचारिक सरकारी आदेश के माध्यम से लागू किए गए हैं। इसके तहत तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों और संबोधनों से पहले और बाद में और राज्यपालों के आगमन सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम का छह छंदों वाला, 3 मिनट और 10 सेकंड का संस्करण बजाना अनिवार्य है। चलिए नीचे जानते हैं वंदे मातरम गीत को लेकर क्या नियम हैं-

28 जनवरी को जारी किए गए 10 पेज की नोटिस में, मंत्रालय ने कहा था कि राष्ट्रगान जन गण मन को गाने या बजाने से पहले वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान सुनने वाले लोगों को खड़ा रहना होगा। पहले इस गीत के केवल दो छंद गाए जाते थे, लेकिन जारी किए गए निर्देश में मूल विस्तारित यानी पूरे गीत को मान्यता दी गई है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन विशेष रुप से सरकारी समारोहों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों, शैक्षिणक संस्थानों के आधिकारिक आयोजनों और अन्य सरकारी प्रोटोकॉल वाले आयोजनों पर लागू की गई है। हालांकि अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए किसी प्रकार का कोई दंड नहीं तय नहीं है।
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इस गीत को 1870 के दशक में बंगाली में रचित इस गीत को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। साल 1950 में गीत के पहले दो छंदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया।

वंदे मातरम गाने के लिए पहले किसी प्रकार का कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं था। वहीं राष्ट्रीयगान जन गण मन के धुन, अवधि और गायन को लेकर नियम निर्धारित हैं।
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