देश में लॉकडाउन के बावजूद अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 4 मई से आने वाले दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया है। साथ ही सरकार ने इस अवधि में ऑरेंज और ग्रीन जोन्स के लिए राहतों का भी ऐलान किया है। यानी लागू किए गए पिछले दो लाकडाउन के मुकाबले इस बार के लॉकडाउन में थोड़ी नरमी बरती जाएगी। गृहमंत्रालय की प्रेस रिलीज के अनुसार, '30 अप्रैल को जारी किए गए पत्र के अनुसार देश के इलाकों का विभाजन रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में किया गया है। गृहमंत्रालय ने इस दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में भी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स के हिसाब से अलग-अलग होंगे। जो इलाके ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में हैं, उनके लिए रियायतें ज्यादा दी जाएंगी।'
गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
Ministry of Home Affairs issues order under the Disaster Management Act, 2005 to further extend the Lockdown for a further period of two weeks beyond May 4: MHA pic.twitter.com/Cw4bkdMTFU
— ANI (@ANI) May 1, 2020
गृह मंत्रालय के अनुसार ग्रीन जोन में वे इलाके आएंगे, जहां आज तक कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है या फिर पिछले 21 दिनों में जहां कोरोना वायरस का कोई भी कन्फर्म केस नहीं आया है। रेड जोन्स में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या, कोरोना संक्रमितों की संख्या की दोगुनी होने की रफ्तार, इन इलाकों में संक्रमितों लोगों की टेस्टिंग और सर्वेलांस के आधार पर मिले फीडबैक जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं ऐसे इलाके, जो रेड या ग्रीन जोन्स में नहीं आते हैं, वे ऑरेंज जोन में रखे जाएंगे। साथ ही रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन के आधार पर डिस्ट्रिक्ट्स के वर्गीकरण की लिस्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हर हफ्ते जारी की जाएगी। ग्रह मंत्रालय के अनुसार राज्य अतिरिक्त इलाकों को रेड या ऑरेंज जोन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वे ग्रह मंत्रालय की तरफ से चिह्नित रेड या ऑरेंज जोन के इलाकों को कम नहीं कर सकते।
इसे जरूर पढ़ें: लॉक डाउन के समय इन स्टेप्स की मदद से करें स्ट्रेस को दूर
रेड जोन में मिलेंगी ये सेवाएं
जिन इलाकों को रेड जोन में शामिल किया गया है, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए जाने के साथ सीमित सेवाएं हासिल होंगी क्योंकि वहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। रेड जोन में कार में ड्राइवर के अतिरिक्त 1 व्यक्ति बैठकर जा सकता है, वहीं 2 व्हीलर पर साथ में कोई व्यक्ति सवारी नहीं कर सकता। रेड जोन में पब्लिक यूटिलिटीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जरूरी सामानों के लिए ई-कॉमर्स एक्टिविटीज, छोटी दुकानें, घर के पास वाली दुकानें, रिहायशी इलाकों की दुकानें और कृषि से संबंधित एक्टिविटीज के लिए इजाजत मिली है। इसके साथ ही स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स को भी काम करने की छूट मिलेगी। दवा, मेडिकल डिवाइस और इनसे जुड़ा कच्चा माल तैयार करने वाली यूनिट्स को भी काम करने की अनुमति दी गई है। यही नहीं, आईटी हार्डवेयर, जूट इंडस्ट्री (शिफ्ट्स में काम करने की अनुमति), पैकेजिंग मटीरियल और वृक्षारोपण से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी इजाजत दे दी गई है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों को भी काम करने की इजाजत मिल गई है।
इसे जरूर पढ़ें: Coronavirus Lockdown के दौरान Anxiety को लेकर बोलीं मनीषा कोइराला, कैंसर ट्रीटमेंट के समय भी ऐसे ही थीं घर में बंद
ऑरेंज जोन में मिलेंगी ये छूट
रेड जोन में मिलने वाली सभी छूट ऑरेंज जोन वाले इलाकों को भी मिलेंगी। हालांकि टैक्सी और कैब में ड्राइवर के साथ 1 पैसेंजर के जाने की अनुमति दी गई है। एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाजत सिर्फ स्वीकृत गतिविधियों के लिए ही मिलेगी। गाड़ियों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोग और बैठ सकते हैं। वहीं 2 व्हीलर पर दो लोग सवारी कर सकते हैं।
ग्रीन जोन्स में मिलेंगी ज्यादा छूट
ग्रीन जोन्स में सभी तरह की एक्टिविटीज के लिए स्वीकृति मिली हुई है। हालांकि इन इलाकों में कॉलेज, स्कूल, रेस्टोरेंट और मॉल्स आदि खोलने की इजाजत नहीं है। ग्रीन और आरेंज जोन्स में केंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन के अलावा बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटका और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। शराब की दुकानों पर कस्टमर्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। दुकान में 5 लोगों से ज्यादा के खड़े होने की अनुमति नहीं है।
शुक्रवार को जारी लिस्ट के अनुसार फिलहाल 130 रेड जोन वाले जिले हैं, 284 आरेंज जोन वाले जिले हैं और 319 ग्रीन जोन वाले जिले हैं। ग्रीन जोन में ज्यादा इलाकों के होने से जाहिर है कि देश का बड़े हिस्से में कामकाज शुरू हो जाएगा।
लॉकडाउन में जारी रहेंगी ये पाबंदियां
लॉकडाउन-3 की अवधि में पूरे देश में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान धारा-144 लागू कर सकती है, जिसके अनुसार घर से बाहर आवाजाही प्रतिबंधित है। साथ ही दो हफ्ते की अवधि में धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़ी एक्टिविटीज भी पहले की तरह बैन रहेंगी। खासतौर पर 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल के कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। ये लोग सिर्फ अपने जरूरी काम या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही बाहर निकल सकेंगे।
अगर आपको यह खबर काम की लगी तो इसे जरूर शेयर करें। लॉकडाउन से जुड़ी अन्य जरूरी खबरों पर अपडेट्स जानने के लिए विजिट करती रहें हरजिंदगी।
HerZindagi ऐप के साथ पाएं हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी से जुड़ी हर जानकारी, सीधे आपके फोन पर! आज ही डाउनलोड करें और बनाएं अपनी जिंदगी को और बेहतर!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों