ITR Filing 2025-26: नहीं करतीं जॉब या बिजनेस, क्या तब भी है भरना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न? जानिए डेडलाइन चूकने पर लगता है कितना जुर्माना

क्या आप जॉब या बिजनेस नहीं करती हैं? क्या आप हाउसवाइफ हैं और इस सवाल पर कंफ्यूज हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा या नहीं, तो इस सवाल का जवाब के साथ हम इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं ITR की डेडलाइन चूकने पर कितना जुर्माना लगता है।  
Income tax return filing rules

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की शुरुआत हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ITR-1 से लेकर ITR-7 तक, सभी फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की डेट जैसे-जैसे पास आती है, वैसे-वैसे टेक्सपेयर्स के बीच ITR फाइलिंग की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे में कई बार सवाल उठता है कि किन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है और किन्हें नहीं। तब कई लोगों का जवाब होता है कि नौकरी या बिजनेस करने वालों को इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है। लेकिन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप जॉब या बिजनेस नहीं करती हैं, तो क्या तब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।

क्या हाउसवाइफ को भरना पड़ता है इनकम टैक्स?

income tax return for housewives

अगर आप जॉब या बिजनेस नहीं करती हैं, तो आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन, अगर आपके अकाउंट में हर महीने अलग-अलग सोर्स से पैसा आता है तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत होगी। हालांकि, किस सिचुएशन में रिटर्न भरने की जरूरत होती है यह समझने से पहले जान लें कि ITR भरना और इनकम टैक्स भरना अलग-अलग बात है। हर साल ITR फाइलिंग से सरकार को बताते हैं कि हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं।

जॉब या बिजनेस नहीं करती हैं, लेकिन हर महीने आपके नाम पर प्रॉपर्टी का किराया, फिक्सड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, म्युचुअल फंड या शेयर से कमाई और किसी निवेश से कमाई होती है, तो उस सिचुएशन में हाउसवाइफ को भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत होती है।

हालांकि, अगर आपका पति हर महीने कुछ पैसा खर्च के लिए देता है तो उसे कमाई में नहीं गिना जा सकता है। इसके अलावा गिफ्ट की राशि भी इनकम टैक्स से बाहर रखी गई है, लेकिन अगर इस राशि को महिला निवेश करती है और उससे कमाई करती है, तब आईटीआर भरना होगा और इनकम टैक्स स्लैब से ऊपर जाने पर टैक्स भरना भी होगा।

क्या है इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिन टैक्सपेयर्स का ऑडिट नहीं होता है, उनके लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई 2025 रखी है। वहीं, टैक्सपेयर्स जिनका अकाउंट ऑडिट होता है, उनके लिए ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 31 अक्तूबर 2025 है। ऐसे में आखिरी डेट का इंतजार करने की जगह आप समय से अपना ITR भर लेने की सलाह दी जाती है।

डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?

ITR Filing 2025

अगर आप 31 जुलाई 2025 यानी डेडलाइन तक, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाती हैं तो आपको लेट फाइन देना होगा। यह फाइन हर महीने 1 परसेंट या बकाया टैक्स पर इंटरेस्ट हो सकता है।

अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है और आप ITR देरी से भरती हैं तो 1 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, 5 लाख से ज्यादा इनकम है और आप 31 दिसंबर 2025 से पहले ITR भरती हैं, तो 5 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इसे भी पढ़ें: पहली बार भर रही हैं इनकम टैक्स रिटर्न? इन 7 गलतियों से जरूर बचें

ITR भरने के फायदे क्या होते हैं?

कुछ लोग सोचते हैं कि जब इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है तो ITR भरने का फायदा क्या है। तो यहां हम बता दें कि अगर आप रिटर्न फाइल करती हैं तो इसके आपको कई फायदे मिल सकते हैं। आइए, यहां जानते हैं ITR भरने के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं।

  • लोन लेना आसान
  • वीजा मिलने में आसानी
  • प्रॉपर्टी बेचने या इन्वेस्टमेंट के समय टैक्स में फायदा

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Image Credit: Freepik

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