भारत में शादियों में सोने के गहने देना एक पुरानी रीत है। लोग अक्सर दुल्हन को सोना देते हैं, क्योंकि यह उसकी नई जिंदगी में खुशहाली और आशीर्वाद की निशानी होता है। रिश्तेदार और परिवार वाले दुल्हन को गिफ्ट के तौर पर ये सोने के जेवरात देते हैं। लेकिन, कई बार मन में सवाल आता है कि क्या शादी में मिले इस सोने की ज्वेलरी पर टैक्स लगेगा? आइए, आज हम समझते हैं कि शादी में दुल्हन को मिले सोने के गहनों पर भारत के आयकर विभाग (Income Tax Department) के क्या नियम हैं।
आयकर अधिनियम 1961 कहता है कि अगर आपको कोई पैसा या चीज गिफ़्ट में मिलती है, तो कुछ शर्तों के तहत उस पर टैक्स लग सकता है। लेकिन, अच्छी बात यह है कि शादी जैसे खास मौकों पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं लगता, वे पूरी तरह से टैक्स-फ़्री होते हैं।
इसी अधिनियम के सेक्शन 56(2)(x) के तहत, अगर आपको बिना पैसा दिए 50 हजार से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी या पैसा मिलता है, तो उसे आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मानकर टैक्स लग सकता है। लेकिन, इसमें कुछ छूट भी हैं और शादी के मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स भी इन्हीं छूटों में आते हैं। इसका सीधा मतलब है कि दुल्हन को शादी में जो सोने की ज्वेलरी या कोई भी दूसरा तोहफा मिलता है, उस पर टैक्स नहीं लगता।
इसे भी पढ़ें- गोल्ड ज्वेलरी को साफ करने के आसान हैक्स
आपको याद रखा होगा कि केवल दुल्हन को शादी में मिलने वाले उपहार ही पूरी तरह से टैक्स-फ़्री होते हैं।
शादी के मिलने वाले गिफ्ट्स पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आयकर नियम के हिसाब से कौन-कौन लोग रिश्तेदार माने जाते हैं।
अगर इनमें से कोई रिश्तेदार आपको कोई तोहफा देता है, चाहे वह शादी का मौका हो या कोई और उसकी कीमत कितनी भी हो, आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
जी हां, अगर आपको किसी गैर-रिश्तेदार से 50 हजार रुपये से ज्यादा का कोई तोहफा मिलता है, तो उस पर टैक्स लग सकता है। लेकिन, यहां एक अहम बात यह है कि अगर यह तोहफा शादी के मौके पर मिला हो, तो वह हमेशा टैक्स-फ्री रहता है, भले ही देने वाला आपका रिश्तेदार न भी हो।
इसे भी पढ़ें- 24 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी क्यों नहीं बनाई जाती? स्मार्ट ग्राहक ही जानते होंगे इस सवाल का सही जवाब
आयकर विभाग सोने की ज्वेलरी की कीमत उस दिन के Fair Market Value के आधार पर तय करता है, जिस दिन आपको ज्वेलरी मिलती है। Fair Market Value का मतलब है वह कीमत जिस पर ज्वेलरी आसानी से बेची जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर दुल्हन को शादी के दिन 5 लाख रुपये का सोना मिलता है, तो उसे तोहफा मानकर टैक्स-फ कर दिया जाएगा। लेकिन, अगर शादी के अलावा किसी और दिन गैर-रिश्तेदार से 50 हजार रुपये से अधिक के सोने के आभूषण मिलते हैं, तो उस रकम पर टैक्स लग सकता है।
हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमें आर्टिकल के ऊपर दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हरजिंदगी से।
Image Credit - freepik
यह विडियो भी देखें
Herzindagi video
हमारा उद्देश्य अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सही, सुरक्षित और विशेषज्ञ द्वारा वेरिफाइड जानकारी प्रदान करना है। यहां बताए गए उपाय, सलाह और बातें केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी भी तरह के हेल्थ, ब्यूटी, लाइफ हैक्स या ज्योतिष से जुड़े सुझावों को आजमाने से पहले कृपया अपने विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, [email protected] पर हमसे संपर्क करें।