Traffic Challan Rule: पेंडिंग चालान और बिल से राहत पाने लिए आज अपनाएं ये आसान तरीके

लोक अदालत को जनता की अदालत भी कहा जाता है। यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करती है। संपत्ति की मांग, वित्तीय विवाद, और वैवाहिक मुद्दों को लोक अदालतों से हल किया जाता है।

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अगर आपके पास पेंडिंग चालान और बिल के साथ-साथ कोई वैवाहिक, भूमि, संपत्ति, मुआवजा, कंपाउंडेबल अपराध या अन्य सिविल मामले हैं, तो आप उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाने पर मंथन कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्ष में दो बार, मार्च और नवंबर में किया जाता है। यह उन लोगों के लिए विवादों को सुलझाने का एक त्वरित और किफायती तरीका है जो अदालतों में लंबित हैं। वहीं, इसके लिए साल 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई 2024 को लगने वाली है। यहां, आप इस तरह के मामले को एक दिन में ही निपटारा करा सकते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदक को कब टोकन जारी किए जाएंगे

राष्ट्रीय लोक अदालत की रजिस्ट्रेशन 7 मई सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। इसमें आवेदक को टोकन जारी किए जाएंगे। इसके लिए आपको राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको Apply Legal AID के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है, फिर केस के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के अथॉरिटी से लेकर पालिका के आधार तक क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म में पर्सनल और ग्रीवेंस से लेकर TDS तक के जरूरी डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। तब आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपको ये कदम उठाने होंगे

  • राज्य यातायात पुलिस पोर्टल या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पोर्टल खोलें।
  • लोक अदालत पर क्लिक करें।
  • जेनरेट टोकन बटन चुनें।
  • बुनियादी जानकारी भरें और टोकन जनरेट करें।
  • अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट लें।
  • बताई गई तारीख और समय पर अदालत में जाएं।
  • राष्ट्रीय लोक अदालत के टोकन पर लिखे समय और तारीख के मुताबिक अदालत जाएं।

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दिल्ली लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपको ये कदम उठाने होंगे

  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • 'लोक अदालत नोटिस' पेज पर जाएं।
  • अपना वाहन नंबर और चेसिस नंबर या इंजन नंबर के आखिरी पांच अक्षर डालें।
How to approach Lok Adalat

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको एक तारीख मिलती है और उस दिन आपके केस का निपटारा होता है। तारीख मिलने के बाद, आपको अपने सभी चालान या फिर जुर्माने के डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने होंगे। जब भी आपकी बारी आएगी, तो आपको जज के सामने अपनी परेशानी बतानी होगी। चालान होने की स्थिति में, आप माफी मांग सकते हैं। इसके बाद, जज ये तय करता है कि आपका जुर्माना कितना कम किया जाए। कई बार, लोगों के चालान माफ भी कर दिए जाते हैं।

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लोक अदालत को जनता की अदालत भी कहा जाता है। यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करती है। संपत्ति की मांग, वित्तीय विवाद, और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों को लोक अदालतों द्वारा व्यापक और प्रभावी ढंग से हल किया जाता है। लोक अदालत में मुकदमा करने वाले लोगों के लिए एक वरदान है, वे अपने विवादों को तेजी से और नि:शुल्क सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा सकते हैं।

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दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत: जुर्माना कम करें या माफ करवाएं

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। यह आपके लिए रेड लाइट उल्लंघन, पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र), गति सीमा उल्लंघन, सीट बेल्ट उल्लंघन जैसे मामलों में जुर्माना कम करने या माफ करवाने का एक सुनहरा अवसर है।

अदालत 11 मई 2024 को आयोजित की जाएगी और 180 लोक अदालत पीठ स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक पीठ केवल 1000 चालान, सूचनाओं का निपटारा करेगा, जिसका अर्थ है कि कुल 1,80,000 चालानों का निपटारा किया जाएगा।

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Image Credit- freepik/indiatoday

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