यूएएन (UAN) एक पेंशन अकाउंट नंबर होता है, जो कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है ताकि उनके एम्प्लॉयर (EPFO) द्वारा संचालित उनके विभागीय भत्तों को मैनेज किया जा सके। जब किसी कर्मचारी का नौकरी बदलता है, तो उनके द्वारा पूर्व में रखे गए पिछले EPF अकाउंटों को उनके नए UAN के साथ मर्ज किया जा सकता है। यहां कुछ जानकारी दी गई है, जो इस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं।
यह खबर खासकर उन व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है, जो प्राइवेट नौकरी बदलते हैं। कई बार कर्मचारी को ये गलतफहमी रहती है कि उसका UAN नंबर एक है तो उसका ईपीएफ अकाउंट भी एक ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यह जरूरी है कि लोग इस बात को समझें कि कई बार नौकरी बदलने पर नई कंपनी आपके लिए नया EPF अकाउंट खोल देती है, जिसके कारण एक UAN के साथ कई EPF अकाउंट जुड़ जाते हैं। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के अनुसार, एक UAN के साथ केवल एक EPF अकाउंट होना चाहिए।
इस वजह से एक UAN के अंतर्गत आपके कई सारे EPF अकाउंट हो जाते हैं। इन अकाउंट को जब तक मर्ज न किया जाए, तो आपका सारा बैलेंस एक जगह नहीं दिखता है। इसलिए, अगर आप भी अपने ईपीएफ अकाउंट को मर्ज करना चाहते हैं, तो आसानी से घर बैठे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं।
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UAN हासिल करें
- सबसे पहले, अगर आपका यूएएन नहीं है, तो आपको UAN हासिल करना होगा। आप अपने एंप्लॉयर से UAN ले कर सकते हैं।
- अब आपको अपने पहले EPF अकाउंटों की जांच करनी होगी, जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं।
- अगला कदम है अपने UAN में लॉगिन करके अपडेट करना है। यहां, आपको 'Manage' या 'Profile' सेक्शन में जाना होगा, जहां आपको 'Previous Member IDs' या 'Link Other IDs' जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं।
- अब, आपको अपने प्राथमिक सदस्य आईडी जोड़ने के लिए मांगी गई जानकारी भरनी होगी, जैसे कि EPF अकाउंट नंबर, एम्प्लॉयर की ईआईडी, और जन्म तिथि।
- आखिर में, आपको अपने आवेदन को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद, आपके पुराने EPF अकाउंट UAN के साथ मर्ज किए जाएंगे।

EPF अकाउंट मर्ज करने के दो तरीके हैं
ऑनलाइन
- अकाउंट को मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा।
- UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- अब सर्विसेज के सेक्शन पर जाएं और For Employees पर क्लिक करें।
- इसके बाद नया पेज खुलेगा। यहां आपको Online Services में One Member - One EPF Account (Transfer Request) पर क्लिक करें।
- Member ID (जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं) और UAN दर्ज करें।
- Get OTP पर क्लिक करें और OTP दर्ज करें।
- Validate पर क्लिक करें।
- Declaration स्वीकार करें और Submit पर क्लिक करें।
- आपका वर्तमान में employer से Request Approved कराना होगा।
- जिसके बाद EPFO आपके पुराने अकाउंट को नए अकाउंट में मर्ज कर देगा।
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ऑफलाइन
- www.epfindia.gov.in से Form 13 डाउनलोड करें और भरें।
- पहले EPF अकाउंट का UAN, Member ID, बैंक खाता संख्या, IFSC Code और पता दर्ज करें।
- दूसरे EPF अकाउंट का UAN, Member ID, बैंक खाता संख्या, IFSC Code और पता दर्ज करें।
- एम्प्लॉयर से Form 13 पर हस्ताक्षर और मोहर लगवाएं।
- Form 13 को नजदीकी EPFO कार्यालय में जमा करें।
EPF अकाउंट मर्ज करने के फायदे
सभी EPF अकाउंट का बैलेंस एक जगह दिखेगा। PF क्लेम करना आसान होगा। EPF अकाउंट को मैनेज करना आसान होगा।
यह भी ध्यान रखें
EPF अकाउंट मर्ज करने के लिए किसी भी एजेंट या बिचौलिए को पैसे न दें और EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें।
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