PUC Certificate: घर बैठे गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऐसे करें अप्लाई

 किसी भी मोटर व्हीकल के साथ उसका Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट होना जरूरी हैं। बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर भारी चालान और जुर्माना  भरना पड़ सकता है। 

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अगर आप के पास कार या मोटर बाइक है तो अभी तक आप सरकार से किसी मान्यता प्राप्त पीयूसी यानी प्रदूषण जांच केंद्र या फिर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से ऑनलाइन प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाते होंगे। अब आप खुद से ही घर पर बैठे परिवहन पोर्टल से अपनी कार, बाइक या किसी भी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। इसके लिए अपनाएं ये आसान तरीका।

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असल में किसी भी मोटर व्हीकल के साथ उसका Pollution Under Control Certificate (PUC) सर्टिफिकेट होना जरूरी हैं। बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर भारी चालान भरना पड़ सकता है। ऐसे में ज्यादातर लोग PUC सर्टिफिकेट तो जरूर बनवाते है। लेकिन कई बार हम अपना सर्टिफिकेट खो भी देते हैं, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे मिनटों में अपना PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है।

पीयूसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?

  • PUC बनवाने के लिए ये दस्तावेज तैयार करें
  • वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी)
  • गाड़ी पर रजिस्टर चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंक
  • वैलिड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं

आप अपने राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इनमें से ये वेबसाइटों में शामिल हैं:

  • परिवहन सेवा (parivahan.gov.in)
  • mParivahan (mParivahan.gov.in)

PUC आवेदन पोर्टल पर जाएं

  • वेबसाइट पर, "PUC" या "प्रदूषण जांच" लिंक पर क्लिक करें। यह आपको PUC आवेदन पोर्टल पर ले जाएगा।
  • गाड़ी का डिटेल दर्ज करें। पोर्टल पर, आपको अपना वाहन पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंक दर्ज करना होगा।
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शुल्क का भुगतान करें

एक बार गाड़ी का डिटेल वेरीफाई हो जाने के बाद, आपको PUC परीक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

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PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन निकालने का तरीका

  • सबसे पहले परिवहन सेवा https://puc.parivahan.gov.in/puc/ वेबसाइट पर जाएं।
  • अब PUC Status ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
  • गाड़ी के चेसिस नंबर की आखिरी पांच अंक डालें।
  • अब कैप्चा कोड डालें और सबमिट कर दें।
  • आखिर में आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट निकल जाएगा।
  • प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके प्रदूषण सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल सकते हैं।

PUC सर्टिफिकेट ऐसे करें डाउनलोड

भुगतान सफल होने के बाद नया सर्टिफिकेट या खोया हुआ, PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को एक पीडीएफ फाइल के तौर पर भी आप कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे बाद साथ कैरी करने के लिए आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं।

PUC सर्टिफिकेट रजिस्टर करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान:

  • PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने या 1 साल के लिए ही होती है, यह आपके वाहन के प्रकार पर भी निर्भर करता है।
  • PUC सर्टिफिकेट के लिए सेंटर की लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।
  • आप सरकार द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड PUC टेस्टिंग सेंटर पर जाकर अपना PUC परीक्षण करवा सकते हैं।
  • अगर आपकी गाड़ी प्रदूषण जांच में विभाग के मानदंडों पर खरा नहीं उतरा है, तो आपको गाड़ी के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए आपको RTO विभाग से जारी किए गए, नियमों का पालन करना होगा।

वाहन चलाते समय हर समय एक वैलिड PUC सर्टिफिकेट अपने पास रखना आवश्यक होता है। अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

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Image credit: Freepik

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