दिल्ली में EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है? कहां करना होता है आवेदन

How To Get EWS Certificate in Delhi: क्या आप दिल्ली के निवासी हैं और ईडब्लूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं? इसके लिए अब आपको अलग तरीके से अप्लाई करना होगा। आइए जानें, दिल्ली में EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है?
  • Nikki Rai
  • Editorial
  • Updated - 2025-04-22, 18:51 IST
How To Get EWS Certificate in Delhi

How can I get EWS admission in Delhi: ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए होता है, जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपये से कम होती है। इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरियों और अकैडमिक इंस्टिट्यूट्स में आरक्षण मिलता है। इस सर्टिफिकेट के जरिए लाभार्थी को कई जगहों पर छूट मिलती है। इस सर्टिफिकेट के जरिए हायर इंस्टिट्यूट्स में फीस में भी छूट मिलती है।

जिन लोगों के पास ईडब्लूएस सर्टिफिकेट होता है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक सुविधाएं और अन्य तरह की कई सेवाएं मिलती हैं। हालांकि, ये लोग एससी, एसटी और ओबीसी से अलग होते हैं। यह सर्टिफिकेट मुख्य तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मिलता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो आइए जानें, इसका पूरा प्रोसेस। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करें? दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए कहां अप्लाई करें?

दिल्ली में कौन जारी करता है EWS सर्टिफिकेट?

Who issues EWS certificate in Delhi

जिन लोगों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, उन्हें 10 परसेंट का आरक्षण मिलता है। इससे शिक्षा और नौकरी के अवसरों में बराबरी का हक मिलता है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यह सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दिल्ली में हाल ही में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से लिया गया है। मुख्यमंत्री के अगले आदेश तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है।

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें?

How to apply for EWS certificate

  • अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • इसके लिए दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल https://edistrict.delhigovt.nic.in/Account/Login पर विजिट करें।
  • सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्टर करें। इसके बाद, आपको लॉगिन करना है।
  • अब आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा।
  • अब अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
  • अगले स्टेप में सर्टिफिकेट बनाने की फीस का भुगतान करें। इस तरह आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा।

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Image Credit: Her Zindagi
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