Income Tax Refund Status: जानिए कब आएगा इनकम टैक्स रिफंड? ऐसे चेक करें स्टेटस

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद, रिफंड स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी होता है। इससे आपको यह पता चलता है कि आपका रिफंड प्रोसेस हो रहा है या नहीं। रिफंड मिलने में  4 से 5 हफ्ते का समय लगता है।

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क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो यह जानना जरूरी है कि आपका रिफंड कब तक आएगा और आप इसकी स्टेटस कैसे जांच सकते हैं। आयकर विभाग द्वारा रिफंड प्रोसेस करने में लगने वाला समय कई कारकों पर निर्भर करता है। वहीं, अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है और आपको अपने रिफंड का इंतजार है, तो बता दें कि रिफंड मिलने में कम से कम 4 से 5 हफ्ते तक का समय लगता है।

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क्यों चेक करना चाहिए इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस

आप जान सकते हैं कि आपका रिफंड प्रोसेस में है या नहीं। अगर आपका रिफंड रुका हुआ है, तो आप समस्या का पता लगा सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपका रिफंड कब आएगा। रिफंड स्टेटस चेक करके, आप अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको सही रिफंड मिले। रिफंड स्टेटस जानने से आपको अपनी वित्तीय योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

10 दिनों के भीतर अपडेट होते हैं रिफंड के स्टेटस

ध्यान देने वाली बात यह है कि रिफंड स्टेटस की जांच करने के लिए आपको अपने पैन कार्ड की जानकारी की जरूरत होगी। आमतौर पर, असेसिंग ऑफिसर द्वारा रिफंड बैंकर को भेजने के 10 दिनों के भीतर रिफंड स्टेटस के अपडेट होते हैं। आप अपने फॉर्म 26AS में भी जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं अगर स्टेटस 'पेड' के तौर पर दिखाई देती है। अगर निर्धारित 10 दिनों के भीतर रिफंड प्राप्त नहीं होता है, तो टैक्सपेयर को अपने आईटीआर में त्रुटियों के बारे में किसी भी सूचना की तलाश करनी चाहिए। अपने रिफंड के बारे में आयकर विभाग से प्राप्त ईमेल के लिए भी सावधान रहें। आप ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इसकी प्रगति की भी निगरानी कर सकते हैं।

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रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

आप अपने इनकम टैक्स रिफंड की स्टेटस इन दो तरीकों से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉगिन करें। एनएसडीएल टीआईएन वेबसाइट पर जाएं और असेसमेंट ईयर और पैन डिटेल्स डालकर आप अपने रिफंड की स्टेट, चेक कर सकते हैं। आप अपने रिटर्न स्टेटमेंट को प्रिंट या डाउनलोड भी कर सकते हैं।

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आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल

  • सबसे पहले, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • अपने PAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
  • इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे 'कैप्चा कोड' दर्ज करें।
  • 'My Account' पर क्लिक करें।
  • 'Income Tax Returns' पर क्लिक करें।
  • 'View Return' पर क्लिक करें।
  • अब आप अपने रिफंड स्टेटस को देख सकते हैं।

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NSDL की वेबसाइट

  • NSDL की वेबसाइट पर जाएं।
  • 'Refund Status' ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अपना PAN और मूल्यांकन वर्ष दर्ज करें।
  • 'Submit' पर क्लिक करें।

अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं और वहां से भी अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर बैंक डिटेल्स गलत हैं, तो उसे सही करें और फिर से ई-वेरीफाई करें। कभी-कभी प्रोसेसिंग में समय लग सकता है, तो कुछ समय इंतजार करें। अगर फिर भी समस्या हो, तो आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। आप टोल-फ्री नंबर 1800-180-1961 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल करके केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

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Image Credit- freepik

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