क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग, मूवी टिकट बुकिंग से लेकर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके क्रेडिट कार्ड से बिना आपकी जानकारी के कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर आपने किसी को क्रेडिट कार्ड डिटेल भी शेयर नहीं किया है। ऐसी हालत में बैंक से शिकायत करने पर बैंक वाले आपके अकाउंट से जुड़े कार्ड को ब्लॉक तो कर देते हैं, लेकिन आपके कटे पैसे वापस नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपके परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए जानते हैं क्या है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का यह नियम।
बैंक आपको पूरी रकम वापस कर सकता है
आरबीआई के मुताबिक, अगर किसी बैंक खाते से धोखाधड़ी के जरिए पैसे कट गए हैं, तो बैंक आपको पूरी रकम वापस कर सकता है। अगर आपने धोखाधड़ी वाले लेनदेन की शिकायत 3 दिनों के अंदर और 7 दिनों के बीच दर्ज कराई है, तो आपको 5,000 रुपये से 25,000 रुपये, जो भी कम हो, की सीमित देनदारी वहन करनी होगी। इसके बाद, बाकी रकम आपको वापस कर दी जाएगी। अगर आपने 7 दिनों के अंदर धोखाधड़ी की शिकायत नहीं की, तो बैंक आपको कोई रकम वापस नहीं करेगा।
अगर किसी कार्ड या UPI से धोखाधड़ी के जरिए पैसे कट गए हैं, तो आप अपना पैसा वापस पाने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए, आपका कार्ड प्रोवाइडर विक्रेता के बैंक से पैसे वापस करने के लिए कह सकता है। इसे 'चार्जबैक स्कीम' कहते हैं। अगर आपने डेबिट कार्ड से भुगतान किया है, तो आप चार्जबैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपके खाते से बिना अनुमति के पैसे कट गए हैं, तो आप बैंक प्रोवाइडर से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए, आप बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या शाखा में जा सकते हैं। अगर धोखाधड़ी इंटरनेट या कार्ड के जरिए हुई है, तो बैंक आपको समय पर सूचित करने पर ऐसे लेन-देन को रोक सकता है।
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ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत करने के लिए
ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत करने के लिए, आप National Cybercrime Reporting Portal (www.cybercrime.gov.in) पर जा सकते हैं। इस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद, अधिकारी आपको फोन करके अपराध से जुड़ी जानकारी मांगते हैं और कार्रवाई करते हैं। अगर इन तरीकों से भी आपके पैसे नहीं मिलते तो आप भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पर शिकायत कर सकते हैं।
RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पर शिकायत करने के लिए, इन कदमों का पालन करें
- आरबीआई के CMS पोर्टल cms.rbi.org.in पर लॉगिन करें
- होमपेज पर मौजूद 'File a Complaint' पर क्लिक करें
- सिक्योरिटी कैप्चा भरें
- नया पेज खुलने पर, अपना नाम, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, और शिकायत की पूरी जानकारी दर्ज करें
- बैंक से मुआवजे की भी मांग करें
- रिव्यू करें और सबमिट पर क्लिक करें
- कंप्लेन नंबर मिलेगा, जिससे आप बाद में अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं

बैंकिंग लोकपाल से सीधे शिकायत करने के लिए
आप [email protected] पर ईमेल करके भी शिकायत कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल से सीधे शिकायत करने के लिए, आप ऑनलाइन अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इसके लिए, आपको वेबसाइट cms.rbi.org.in पर लॉगिन करना होगा।
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बैंक के ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण के लिए, RBI का टोल फ्री नंबर 14448 है। हर बैंक की शिकायत के लिए, उस बैंक के टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर भारतीय स्टेट बैंक के किसी कर्मचारी की शिकायत करनी है, तो आप टोल फ्री नंबर 18004253800 और 1800112211 पर संपर्क कर सकते हैं।
अगर शिकायतकर्ता को 35 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता या उसे मिला जवाब संतोषजनक नहीं लगता, तो वह मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग में शिकायत कर सकता है।
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