पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कुत्ते के काटने पर पीड़ित को हर दांत के निशान पर 10,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, अगर कुत्ते ने मांस नोच लिया है, तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव पर 20,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
कोर्ट ने यह फैसला 193 मामलों की सुनवाई के बाद सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कुत्ते के काटने से पीड़ित को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान होता है। इसलिए, पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुत्ते के मालिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका कुत्ता किसी को नुकसान न पहुंचाए। अगर कुत्ता किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो कुत्ते के मालिक को पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। कोर्ट के इस फैसले से कुत्ते के काटने के मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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हाईकोर्ट बेंच के इस फैसले से आवारा कुत्तों के काटने को लेकर अब सुनवाई हो सकती है। इस फैसले से देश भर में आवारा और पालतू कुत्तों के हमलों को लेकर काफी बहस भी छिड़ी हुई है। असल में हाल के महीनों में ही चाय कंपनी वाघ बकरी के सीईओ पराग देसाई पर आवारा कुत्ते ने हमला कर के गंभीर रूप से चोटिल कर दिया था।
इससे बचने की कोशिश में पराग देसाई गिर पड़े थे, जहां कुत्ते के इस हमले से उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती तक कराया गया था और इस दौरान उनकी मौत भी हो गई थी। इस घटना ने आवारा कुत्तों के हमलों की मीडिया के साथ साथ लोगों के जुबान पर चढ़ गई थी।
इसके अलावा पंजाब स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कुत्तों के काटे जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। पिछले पांच सालों में कुत्तों के काटे जाने 6,50,904 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, एक साल में इन 6,50,904 में से 1,65,119 लोग घायल हुए हैं। ये दर्ज किए गए आंकड़े हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुत्तो के काटने का मामला और कितने हो सकते हैं।
दिल्ली और नोएडा की सोसाइटियों से आए दिन कुत्तों की सुरक्षा को लेकर बहस या हमले के मामले सामने आते रहते हैं। इसलिए, ऐसे मामले में निवारण के तौर पर हाईकोर्ट के बेंच ने ऐसा फैसला लिया है, ताकि पीड़ित को मुआवजा मिल सके और कुत्ते पालने वाले लोग सजग रहें।
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पीड़ित को आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित जिला प्रशासन मुआवजे की राशि तय करेगा। मुआवजा राशि पीड़ित को चार महीने के भीतर भुगतान की जाएगी।
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