Noida Viral Video: लिफ्ट में पालतू कुत्ते को लेकर रिटायर्ड आईएएस ने महिला को मारा थप्पड़, जानें क्या है पालतू जानवर से जुड़े नियम

अगर आपको भी अपने पालतू कुत्ते की वजह से अक्सर लोगों से बहस हो जाती है, तो यहां जान लें पालतू के साथ साथ आवारा जानवरों को पालने के ये  नियम। 

 
the role of animal husbandry

नोएडा की सोसाइटियों में आए दिन पालतू कुत्तों को लेकर अक्सर निवासियों के बीच झड़प के मामले सामने आते रहते हैं। इस तरह के मामलों में कुछ लोग हैं जो कुत्ते को पब्लिक प्लेस पर लाने का विरोध करते हैं, तो वहीं कुछ डॉग या पेट लवर जमकर इसका समर्थन करते हैं। असल में काफी समय से पालतु और आवारा कुत्तों का लोगों पर हमला कर देने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं तो कई लोगों की जान भी चली गई।

इसी तरह का एक मामला नोएडा के सेक्टर 108 में मौजूद पार्क लॉरिअट सोसाइटी में निवासियों के बीच विवाद हो गया। मामला गंभीर हो गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुत्ते को लेकर रिटायर्ड ऑफिसर और एक कपल के बीच विवाद हुआ, जिसकी लिफ्ट में लगी सीसीटीवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

retired ias slaps lady dog owner in noida society and know what are the rules related to pet animals

असल में पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली सेक्टर 108 का ये मामला सामने आया है। जहां, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आर. के, गुप्ता लिफ्ट में एंटर कर रहे थे, तभी एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में एंटर करने की कोशिश करती है। इस पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने महिला को साथ में कुत्ता ले जाने से मना करते हैं, जिसको लेकर महिला और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के बीच कहा सुनी होती है कि इतने में ही रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर महिला को थप्पड़ जड़ देते हैं। वहीं महिला का पति यह सब देख रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के साथ भी मारपीट करना शुरू कर देता है।

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पशु पालन जन्म नियंत्रण नियम (Animal Birth Control Rules 2023)

कोर्ट ने ऐसी कई मामलों की याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिस केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। केंद्र सरकार ने पशुपालन जन्म नियंत्रण नियम 2023 ( Animal Birth Control Rules 2023) का नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें डॉग पालने वालों के लिए ये नियम तय किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2023 को पशु पालन जन्म नियंत्रण नियम, 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया। ये नियम आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने और पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

इन नियमों के तहत, सरकार की लोकल हसबेंडरी डिपार्टमेंट को आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी और टीकाकरण करने का काम सौंपा गया है। इन नियमों का उद्देश्य आवारा और पालतू कुत्तों से होने वाली समस्याओं को कम करना है, जैसे कि काटने, बीमारी बढ़ने और पब्लिक सिक्योरिटी के लिए खतरा। इन नियमों को लागू करने के लिए, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत, केंद्र सरकार राज्य सरकारों और लोकल हसबेंडरी डिपार्टमेंट को फाइनेंसियली और तकनीकी सहायता देगी।

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पालतू कुत्ता पालने से पहले पेट लवर जान लें ये नियम

1957 के DMC एक्ट यानी Delhi Municipal Corporation Act के अनुसार, दिल्ली में कुत्ता पालने के लिए कुछ नियम और कानून हैं। इन नियमों का पालन करना सभी कुत्ते पालने वालों के लिए अनिवार्य है।

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जानें ये नियम हैं इसमें शामिल:

  • कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करने के बाद, लाइसेंस ले लेना चाहिए। कुत्ते के मालिक DMC से 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, कुत्ते को रेबीज का वैक्सीन और नसबंदी कराना जरूरी है।
  • कुत्ते को हमेशा पट्टे से बांध कर ही बाहर निकलना चाहिए। पट्टे की लंबाई 6 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • कुत्ते को पब्लिक प्लेस पर नहीं छोड़ना चाहिए। मालिक को हमेशा कुत्ते को अपने साथ रखना चाहिए।
  • कुत्ते के मालिक को अपने कुत्ते के मल को साफ करना चाहिए। कुत्ते के मल को पब्लिक प्लेस पर छोड़ना गैरकानूनी है।
  • इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कुत्ते पालने वालों के खिलाफ DMC कार्रवाई कर सकता है। DMC कुत्ते को जब्त कर सकता है और मालिक पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।

म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घर में पालतू जानवर रखने के लिए ये नियम निर्धारित करती है।

  • पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है।
  • इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए एक फीस तय होती है।
  • प्रत्येक कॉरपोरेशन की फीस अलग-अलग होती है।
  • रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं होता, इसे समय- समय पर रिन्यू कराना पड़ता है।
  • रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की टाइम लिमिट हर शहर के हिसाब से अलग-अलग होती है।

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Image credit: Freepik

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