नोएडा की सोसाइटियों में आए दिन पालतू कुत्तों को लेकर अक्सर निवासियों के बीच झड़प के मामले सामने आते रहते हैं। इस तरह के मामलों में कुछ लोग हैं जो कुत्ते को पब्लिक प्लेस पर लाने का विरोध करते हैं, तो वहीं कुछ डॉग या पेट लवर जमकर इसका समर्थन करते हैं। असल में काफी समय से पालतु और आवारा कुत्तों का लोगों पर हमला कर देने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं तो कई लोगों की जान भी चली गई।
इसी तरह का एक मामला नोएडा के सेक्टर 108 में मौजूद पार्क लॉरिअट सोसाइटी में निवासियों के बीच विवाद हो गया। मामला गंभीर हो गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुत्ते को लेकर रिटायर्ड ऑफिसर और एक कपल के बीच विवाद हुआ, जिसकी लिफ्ट में लगी सीसीटीवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
असल में पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली सेक्टर 108 का ये मामला सामने आया है। जहां, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आर. के, गुप्ता लिफ्ट में एंटर कर रहे थे, तभी एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में एंटर करने की कोशिश करती है। इस पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने महिला को साथ में कुत्ता ले जाने से मना करते हैं, जिसको लेकर महिला और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के बीच कहा सुनी होती है कि इतने में ही रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर महिला को थप्पड़ जड़ देते हैं। वहीं महिला का पति यह सब देख रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के साथ भी मारपीट करना शुरू कर देता है।
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कोर्ट ने ऐसी कई मामलों की याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिस केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। केंद्र सरकार ने पशुपालन जन्म नियंत्रण नियम 2023 ( Animal Birth Control Rules 2023) का नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें डॉग पालने वालों के लिए ये नियम तय किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2023 को पशु पालन जन्म नियंत्रण नियम, 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया। ये नियम आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने और पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
इन नियमों के तहत, सरकार की लोकल हसबेंडरी डिपार्टमेंट को आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी और टीकाकरण करने का काम सौंपा गया है। इन नियमों का उद्देश्य आवारा और पालतू कुत्तों से होने वाली समस्याओं को कम करना है, जैसे कि काटने, बीमारी बढ़ने और पब्लिक सिक्योरिटी के लिए खतरा। इन नियमों को लागू करने के लिए, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत, केंद्र सरकार राज्य सरकारों और लोकल हसबेंडरी डिपार्टमेंट को फाइनेंसियली और तकनीकी सहायता देगी।
1957 के DMC एक्ट यानी Delhi Municipal Corporation Act के अनुसार, दिल्ली में कुत्ता पालने के लिए कुछ नियम और कानून हैं। इन नियमों का पालन करना सभी कुत्ते पालने वालों के लिए अनिवार्य है।
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