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how to claim for money after death of saving account holder in hindi

जानिए सेविंग्स अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद कैसे मिलते हैं पैसे?

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि सेविंग्स अकाउंट होल्डर की मृत्यु के पैसे कैसे मिलते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है।
Editorial
Updated:- 2022-11-02, 13:56 IST

आप अक्सर अपने पैसों को बचाकर बैंक में जमा करती होंगी ताकि जरूरत पड़ने पर अपने बैंक में सेव किए हुए पैसों का यूज आप कर सके लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के सेव किए हुए पैसे नॉमिनी को कैसे मिलते होंगे और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता होगा। इन सभी चीजों के बारे में हम आपको इस लेख में बताएंगे।

जानिए कौन होता है नॉमिनी?

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आपको बता दें कि बैंक में जब कोई व्यक्ति सेविंग्स अकाउंट खुलवाता है तो उसे एक दूसरे व्यक्ति के बारे में डिटेल्स देनी होती है और यह बहुत जरूरी है कि वह डिटल्स बिल्कुल सही हो ताकि अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते में जमा हुए सारे पैसे उस व्यक्ति को दिए जाते हैं।

आपको बता दें कि आप जिसका भी नाम और उसकी डिटेल्स बैंक में नॉमिनी के लिए देते हैं उस व्यक्ति को ही पैसे मिलते हैं। ज्यादातर लोग अपने माता-पिता, बच्चे या फिर पति-पत्नी को ही नॉमिनी के रूप में बैंक में नाम और डिटेल्स देते हैं। आपको बता दें कि बैंक के द्वारा एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें नॉमिनी सेक्शन में कई सारी जानकारी को भरना होता है।

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क्या होता है पूरा प्रोसेस?

आपको बता दें कि अगर किसी सेविंग्स अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो एक प्रोसेस के बाद ही नॉमिनी को मृत व्यक्ति के बैंक अकाउंट के पैसे मिलते हैं। इसके लिए आरबीआई के अनुसार मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को इस पैसे के लिए क्लेम करना पड़ेगा। इसके बाद उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी वेरिफाई करवाना होता है। आपको बता दें कि अगर कोई नॉमिनी पहले से ही डिसाइड होता है तो उसे बैंक में अपने सारो डाक्यूमेंट्स को वेरिफाई करवाना होता है और इसके बाद ही वह पैसे बैंक से निकाल सकता है।

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इसके अलावा अगर कोई ज्‍वाइंट अकाउंट में पैसे रखता है और दोनों ही होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को यह पैसा क्लेम करना पड़ता है और इसके लिए भी उसे सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करवाना होता है। आपको बता दें कि वेरिफिकेशन के लिए नॉमिनी को व्यक्ति के साथ संबंध के बारे में पूरी जानकारी भी देनी होती है। साथ ही नॉमिनी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ कई अन्य डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं।

बैंक में पूरे प्रोसेस को करने के बाद ही सेविंग्स अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद नॉमिनी को पैसे मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारी वेबसाइट हरजिंदगी के साथ।

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