इनकम टैक्स पेमेंट पर भी देना हो सकता है जीएसटी, जानें इसे फ्री करने का तरीका

अब आपको इनकम टैक्स पेमेंट पर जीएसटी देना पड़ सकता है। अगर आप इसे फ्री करना चाहता हैं तो यह लेख पढ़ें।  

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अगली बार जब आप इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे तो आपको जीएसटी भी देना पड़ सकता है। बता दें कि कन्वीन्येंस चार्ज के तौर पर आपको कुछ रुपये चुकाने पड़ सकते है। इस महंगाई के दौर में आपकी जेब पर जीएसटी देने का बोझ बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन आप अगर बीना किसी चार्ज के इनकम टैक्स देना चाहते हैं तो यह लेख अंत तक पढ़ें।

क्रेडिट कार्ड से इनकम टैक्स देने पर लगेगा टैक्स

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सबसे पहले आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से इनकम टैक्स चुकाने पर टैक्स का 0.85 प्रतिशत और इसके साथ 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़कर ट्रांजैक्शन चार्ज के तौर पर देना होगा।

लेकिन अगर आप ई-फाइलिंग इनकम टैक्सकी वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे का यूज करते हुए टैक्स देते हैं तो आपको चार्ज के साथ- साथ जीएसटी भी देना होगा। आपको बता दें कि पेमेंट गेटवे में नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और यूपीआई पेंमेंट भी आता है। टैक्स भरते समय जब आप ट्रांजैक्शन चार्ज पर क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट एक टेबल दिखाई देगी।

इस टेबल में पेमेंट मोड के साथ हर बैंक के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज लिखा होगा जो आपको भरना होगा। यदि आप नेट बैंकिंग से टैक्स भर रहे हैं तो बैंक के हिसाब जितना पैसा आपको वेबसाइट पर टेबल में लिखा होगा उतना ट्रांजैक्शन चार्ज देना ही होगा और इस चार्ज के साथ 18 परसेंट जीएसटी जोड़ कर भी देना होगा। आपको बता दें कि जितनी ज्यादा टैक्स पेमेंट की राशि बढ़ेगी उतना चार्ज और जीएसटी भी बढ़ेगा।

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यूपीआई से फ्री होगा टैक्स पेमेंट

अगर आप नेट बैंकिंग से टैक्स पेमेंट करेंगे तो आपसे सिर्फ फ्लैट चार्ज लिया जाएगा जो बैंको के हिसाब से फिक्स होता है। अगर आप इनकम टैक्स पेमेंट पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज या जीएसटी नहीं देना चाहते हैं तो आपके पास डेबिट कार्ड और यूपीआई का विकल्प रहता है। इन दोनों पेमेंट गेटवे से टैक्स भरने पर कोई चार्ज नहीं लगता।

एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) की वेबसाइट पर भी आप इनकम टैक्स भर सकते हैं। अगर आप एनएसडीएल वेबसाइट पर इनकम टैक्स का भरेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा।

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आपको बता दें कि एनएसडीएल वेबसाइट किसी भी व्यक्ति को बिना किसी चार्ज के नेट बैंकिंग के ऑप्शन के जरिए भी टैक्स का भरने की सुविधा देती है।

इस तरह से आपको टैक्स पेमेंट पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।

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Image Credit: Freepik

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